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Rules After Lockdown: लखनऊ में सम-विषम के आधार पर खुलेंगी दुकानें, ये है नई गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश समेत लखनऊ में कोरोना संक्रमण को रोकने को प्रशासन की आज से गाइडलाइन रात आठ बजे तक ही खुल सकेंगे बाजार और शॉपिंग मॉल।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Mon, 13 Jul 2020 07:06 AM (IST)Updated: Mon, 13 Jul 2020 11:14 AM (IST)
Rules After Lockdown:  लखनऊ में सम-विषम के आधार पर खुलेंगी दुकानें, ये है नई गाइडलाइन
Rules After Lockdown: लखनऊ में सम-विषम के आधार पर खुलेंगी दुकानें, ये है नई गाइडलाइन

लखनऊ, जेएनएन। दो दिन की सार्वजनिक बंदी के बाद बाजार आखिरकार सोमवार से खोले जाएंगे। तय गाइड लाइन के हिसाब से सम-विषम के आधार पर दुकानें खुलेंगी। लेकिन टेंपो-टैक्सी, ई-रिक्शा और नगर बस में ऑड-इवेन का फार्मूला लागू नहीं होगा। आरटीओ के साथ पदाधिकारियाें की हुई बैठक में तय हुआ कि यात्री न होने की वजह से पचास फीसद से भी कम संचालन हो रहा है। ऐसे में ऑड इवेन प्रक्रिया लागू होने से ओवरलोडिंग होगी। साथ ही लोगों को दिक्कतें होंगी। इसे देखते हुए पुराने तरीके से सार्वजनिक वाहन सड़कों पर दौड़ेंगे।

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कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाजारों में भीड़ कम करने के लिए लगातार शिकंजा कसा जा रहा है।  पहला दिन होने के कारण अभी थोड़ी रियायत रहेगी वजह यह है कि अभी तक सभी बाजार की दुकानें तय नियमों के तहत हरे और नारंगी रंग में रंगी नहीं जा सकी हैं। लाटूश रोड, नाका हिंडोला, भूतनाथ आदि बाजारों में सम-विषम के आधार पर तैयारियां कर ली गई हैं।

बाजारों के लिए यह है गाइड लाइन

  • जिला प्रशासन की ओर से बाजारों को खोले जाने के लिए गाइडलाइन तय कर दी गई है।-
  • सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी दुकानें।
  • ऐसे बाजार कॉम्पलेक्स मार्केट आदि जिनमें एक मार्ग पर दस से अधिक दुकानें हैं वे सम-विषम फार्मूले पर खुलेंगी।
  • दुकानों पर हरा और नारंगी रंग पेंट किया जाएगा।
  • माल बहुमंजिला डिपार्टमेंट स्टोर में खुला सामान को पारदर्शी पॉलीथिन से ढका जाएगा।
  • बाजारों में होने वाली भीड़ पर रखी जाएगी नजर
  • बिना मास्क दुकान में प्रवेश नहीं।
  • दुकान में आने से पहले टेम्परेचर गन से स्क्रीनिंग जरूरी।
  • ग्राहक के दुकान में प्रवेश करने से पहले हाथों को सेनेटाइज कराया जाना आवश्यक।
  • दुकानदारों को भी मास्क लगाना जरूरी।
  • दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को नाम, पता और मोबाइल नंबर लिया जाना अनिवार्य होगा।
  • दुकान में आने वाले किसी भी ग्राहक का स्वास्थ्य खराब होने पर उसकी सूचना देना जरूरी।

नियमों की अनदेखी पर सीसीटीवी फुटेज की अचानक की जा सकती है जांच

बाजारों में नियमों की अनदेखी करने वालों पर भी जिला प्रशासन सख्ती बरतेगा। भीड़ को लेकर प्रशासनिक अधिकारी दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी अचानक देखेंगे। इसमें दुकानदार मास्क लगाए है या नहीं, नियमों का पालन हो रहा है या नहीं या फिर दुकान पर मनमाने तरीके से ग्राहकों की भीड़ जमा है। अगर नियमों में कोताही बरती गई तो अधिकारी जुर्माना समेत कड़ी कार्रवाई करेंगे।

जिला प्रशासन के निर्देशानुसार गाइड लाइन सभी बाजारों को भेज दी गई है। फिलहाल सम-विषम नियमों के तहत ही दुकानें खुलेंगी। पिछले दो दिनों की सार्वजनिक बंदी के चलते अभी पूरी तरह से तैयारियां नहीं हो पाई हैं। लेकिन जल्द ही इस पर ठोस तरीके से अमल कराया जाएगा। अमरनाथ मिश्र, वरिष्ठ महामंत्री लखनऊ व्यापार मंडल

टेंपो-टैक्सी और नगर बस में नहीं लागू होगा ऑड इवेन फार्मूला

संभागीय परिवहन अधिकारी रामफेर द्विवेदी ने बताया कि टेंपो, टैक्सी, ई-रिक्शा और नगर बसों में ऑड-इवेन का तरीका लागू नहीं होगा। इसके लिए सभी एसोसिएशनों के साथ बैठक कर सीमित संचालन पर सहमति बनी है। चूंकि अभी तक मात्र पचास फीसद ही संचालन बमुश्किल हो पा रहा है। ऐसे में इसमें और कमी करने पर ओवरलोडिंग का खतरा बढे़गा। इसे लेकर जिलाधिकारी को अवगत करा दिया गया है।

पांच दिन दुकान खोले जाने के फैसले का विभिन्न संगठनों ने किया स्वागत

पांच दिन बाजार खोले जाने को लेकर शहर के सभी प्रमुख संगठनों ने खुशी जताई है। इनमें आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि संगठन के पांच दिन बाजार खोले जाने की मांग पर हर्ष जताया है। वहीं लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री के अलावा अशोक मोतियानी, पवन मनोचा, जितेंद्र सिंह चौहान, सुरेश छबलानी, संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष अंजनी पांडेय आदि ने इस फैसले का स्वागत किया है।


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