लखनऊ सेशन कोर्ट ने खारिज की कॉन्स्टेबल प्रशांत चौधरी की जमानत अर्जी
लखनऊ में एपल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या के मामले में सेशन कोर्ट की सख्त है। सेशन कोर्ट ने इस मामले में कॉन्स्टेबल प्रशांत चौधरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में पुलिस को कठघरे में खड़ा करने वाले लखनऊ में एपल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या के मामले में सेशन कोर्ट की सख्त है। सेशन कोर्ट ने इस मामले में कॉन्स्टेबल प्रशांत चौधरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की गोली मारकर हत्या करने वाले गोमती नगर थाने के पूर्व बर्खास्त सिपाही प्रशान्त कुमार चौधरी की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव ने खारिज कर दी है। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार त्रिपाठी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रखर निगम ने कहा कि विवेक तिवारी रात्रि में कार्यालय से महिला सहकर्मी सना के साथ एसयूवी कार से घर आ रहे थे, तभी अचानक गोमतीनगर थाने के सिपाही प्रशान्त कुमार चौधरी एवं सन्दीप कुमार सामने आ गए। कार में महिला होने के कारण विवेक तिवारी कार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तभी अभियुक्त ने कार के आगे के शीशे से पिस्टल सटाकर फायर कर दिया, जिससे विवेक तिवारी की मृत्यु हो गई।
जिला शासकीय अधिवक्ता का तर्क था कि अभियुक्त लोक सेवक था। जिसने बिना किसी सूझबूझ के निर्दोष व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की है। वहीं, बचाव पक्ष ने अपनी दलील में कहा अभियुक्त निर्दोष है, उसने अपने बचाव में गोली चलाई थी।
अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रशांत चौधरी की जमानत अर्जी खारिज करने के आदेश में घटना की एकमात्र चश्मदीद गवाह सना के बयान को महत्व देते हुए कहा है कि अभियुक्त ने निर्दोष की हत्या करके जघन्य अपराध किया है।