छेड़खानी और उत्पीडऩ से लड़ना है तो जाने ये जरूरी बातें
गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज में कृत्वयम वेलफेयर सोसाइटी के डायरेक्टर आशुतोष करन सिंह ने छात्राओं को छेड़खानी की शिकायत को लेकर तमाम कानूनी जानकारियां दीं।
लखनऊ, जागरण संवादाता। छेड़खानी और उत्पीडऩ से डरने की नहीं लडऩे की जरूरत है। कृत्वयम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 'जागरूक महिला-सशक्त महिला' कार्यक्रम में छात्राओं को 'अब बस' का मूलमंत्र सिखाया गया। आयोजन गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हुआ। सोसाइटी के डायरेक्टर आशुतोष करन सिंह ने छात्राओं को छेड़खानी की शिकायत को लेकर तमाम कानूनी जानकारियां दीं। साथ ही छात्राओं के सवालों का उत्तर भी दिया। आशुतोष करन ने कहा कि छेड़खानी, उत्पीडऩ या अश्लीलता होने पर 100 या 1090 नंबर पर शिकायत जरूर दर्ज कराएं। कानून सभी के लिए बराबर है। शिकायत पर कार्रवाई पुलिस का दायित्व है।
छात्राओं ने पूछे सवाल
ऑटो या अन्य सार्वजनिक परिवहन से यात्रा के दौरान छेड़खानी हो तो क्या करें? 100 नंबर पर कॉल करने के बाद भी सुनवाई न होने पर क्या करें? सीनियर या बॉस गलत आचरण करे तो क्या नौकरी छोड़ देनी चाहिए? पुलिस वाले का रिश्तेदार या कोई रसूखदार व्यक्ति गलत काम में लिप्त हो तो जल्दी शिकायत दर्ज नहीं होती, ऐसे में क्या करें?
कानून के बारे में दी जानकारी
आइपीसी की धारा 354 : छेड़छाड़ को लेकर आइपीसी की धारा 354 में कई उपधाराएं बनाई गईं हैं...
धारा-354 ए पार्ट 1 : किसी महिला के साथ यौन प्रकृति लिए उसके शरीर को छूना।
पार्ट 2 : किसी महिला या लड़की के साथ सेक्सुअल प्रकृति का आग्रह या मांग करना।
पार्ट 3 : किसी महिला की मर्जी के बिना उसे पोनोग्राफी दिखाना।
पार्ट 4 : सेक्सुअल कमेंट।
(एक, तीन या पांच साल की कैद का प्रावधान किया गया है।)
धारा 354 बी : बल का प्रयोग कर महिला को निर्वस्त्र होने पर मजबूर करना। इसमें तीन से सात साल सजा का प्रावधान है।
धारा 354 डी : पीछा करना या गलत इरादों से संपर्क साधने की कोशिश करना। इसमें तीन साल तक सजा हो सकती है।
धारा 294 : अश्लील कार्य व गाने गाना। तीन माह का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है।