Move to Jagran APP

लखनऊ में पांच जनवरी तक बढ़ी धारा 144, क्रिसमस व नए साल की पार्टी के ल‍िए गाइडलाइन जारी

विधानभवन से एक किमी परिधि में तांगा इक्का और ज्वलनशील पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित। जेसीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि इस बाबत धारा 144 कमिश्नरेट में पांंच जनवरी 2022 तक लागू रहेगी।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Tue, 07 Dec 2021 03:46 PM (IST)Updated: Wed, 08 Dec 2021 08:10 AM (IST)
लखनऊ में पांच जनवरी तक बढ़ी धारा 144, क्रिसमस व नए साल की पार्टी के ल‍िए गाइडलाइन जारी
इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट करने और अफवाहों फैलाने वालों होगी कार्रवाई।

लखनऊ, जागरण संवाददाता। क्रिसमस पर्व, 31 दिसंबर और नए साल पर पार्टी मनाने के दौरान कोविड प्रोटाकल का पालन करना जरूरी होगा। इस दौरान दो गज की दूरी और मास्क जरूरी का भी कड़ाई से लोगों को पालन करना होगा। जेसीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि इस बाबत धारा 144 कमिश्नरेट में पांंच जनवरी 2022 तक लागू रहेगी।

loksabha election banner

इस दौरान विधानभवन और उसके आस पास एक किमी के दायरे में विशेष सतर्कता रहेगी। एक किमी की परिधि में इक्का, तांगा, अग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, इंटरनेट मीडिया पर साइबर क्राइम सेल की कड़ी नजर रहेगी। इंटरनेट मीडिया पर अफवाहे फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर 50 फीसद क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल और जिम खुलेंगे। स्वीमिंग पूल पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
  • सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आस पास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।
  • बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकालेंगे। सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे।
  • कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर धार्मिक झंडे, बैनर और पोस्टर नहीं लगाएगा।
  • खुले स्थान अथवा मकानों की छत पर ईंट, पत्थर, बोतल, ज्वलनशील पदार्थ जमा करके नहीं रखेगा।
  • बिना मास्क पहने घूमने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर कार्रवाई होगी।
  • सार्वजनिक स्थानों पर पुतला जलाना प्रतिबंधित है।
  • शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 की कोविड प्रोटोकाल के तहत होगी। कोविड हेल्प डेस्क की बनाना आवश्यक होगी।
  • खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के अनुसार कोविड प्रोटोकाल का पालन करने के साथ ही हेल्प डेस्क भी आवश्यक होगी।

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.