POCSO मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को POCSO मामले में बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ...और पढ़ें

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। जागरण
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को POCSO मामले में राहत दी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की अग्रिम जमानत को शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा।
शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) एक्ट से जुड़े एक मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को बरकरार रखा है।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की याचिका को खारिज कर दिया।
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Supreme Court has upheld the anticipatory bail granted to Swami Avimukteshwaranand Saraswati in a Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act case.
— ANI (@ANI) May 29, 2026
A bench of Justices MM Sundresh and N Kotiswar Singh dismissed the appeal filed by complainant Ashutosh Brahmachari… pic.twitter.com/ZElpREaD9R
इस याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तारी से पहले (प्री-अरेस्ट) जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत कायम रहेगी।
