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भड़काऊ भाषण मामले में साध्वी का कोर्ट में समर्पण,जमानत मिली

2013 में मुजफ्फरनगर के नंगला मंदौड़ की पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में साध्वी प्राची ने आज अदालत में समर्पण कर दिया। उनके खिलाफ कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था और 23 फरवरी को सुनवाई की तारीख थी

By Nawal MishraEdited By: Published: Thu, 18 Feb 2016 07:05 PM (IST)Updated: Thu, 18 Feb 2016 08:33 PM (IST)
भड़काऊ भाषण मामले में साध्वी का कोर्ट में समर्पण,जमानत मिली

लखनऊ। 2013 में मुजफ्फरनगर के नंगला मंदौड़ की पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में साध्वी प्राची ने आज अदालत में समर्पण कर दिया। उनके खिलाफ कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था और 23 फरवरी को सुनवाई की तारीख थी, लेकिन उन्होंने पहले ही सरेंडर कर जमानत करा ली। वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रवीर सिंह ने बताया कि 31 अगस्त 2013 व 7 सितंबर 2013 को नंगला मंदौड़ में पंचायत हुई थी। इसमें भड़काऊ भाषण देने के मामले में साध्वी पर दो मुकदमे दर्ज किए गए थे। दोनों मामलों में कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किए थे। 23 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन इससे पहले साध्वी प्राची ने सरेंडर कर दिया। एसीजेएम दो सीताराम आर्य की कोर्ट में बीस-बीस हजार रुपये के मुचलके पर वारंट री-काल हुए। चार्जशीट में पुलिस ने एक धारा और बढ़ाई थी। उसमें भी साध्वी के अधिवक्ता की ओर से जमानत के लिए प्रार्थना-पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री संजीव बालियान, भाजपा विधायक सुरेश राणा, उमेश मलिक समेत कई भाजपा नेता इसी मामले में पहले कोर्ट में पेश होकर जमानत करा चुके हैं।

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समर्थन करने वालों को हो फांसी

कोर्ट में सरेंडर करने आईं साध्वी प्राची ने कहा कि जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाने वालों का समर्थन करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार भी नहीं है। जेएनयू में जिसने भी भारत विरोधी नारे लगाए हैं और जो नेता उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको फांसी दे देनी चाहिए। कुछ ताकतें हैं जो देश की अखंडता को नष्ट करने पर तुली हैं।


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