Move to Jagran APP

यूपी में पॉलीथिन बैन की संशोधित अधिसूचना जारी, अब जितनी ज्यादा पॉलीथिन उतना बड़ा जुर्माना

इस बार सरकार ने एक दर्जन विभागों के अफसरों को कार्रवाई का अधिकार दिया है। नगर विकास विभाग ने इसके लिए संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है।

By Ashish MishraEdited By: Published: Mon, 16 Jul 2018 08:17 PM (IST)Updated: Thu, 19 Jul 2018 08:21 AM (IST)
यूपी में पॉलीथिन बैन की संशोधित अधिसूचना जारी, अब जितनी ज्यादा पॉलीथिन उतना बड़ा जुर्माना
यूपी में पॉलीथिन बैन की संशोधित अधिसूचना जारी, अब जितनी ज्यादा पॉलीथिन उतना बड़ा जुर्माना

लखनऊ (जेएनएन)। इस बार जितनी अधिक मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन, प्लास्टिक व थर्मोकोल पकड़ी जाएगी उतना बड़ा जुर्माना देना होगा। 100 ग्राम पॉलीथिन मिलने पर एक हजार रुपये व पांच किलो से अधिक मिलने पर 25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इस बार सरकार ने एक दर्जन विभागों के अफसरों को कार्रवाई का अधिकार दिया है। नगर विकास विभाग ने इसके लिए संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है।

loksabha election banner

अध्यादेश जारी होने के साथ ही नगर विकास विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी। प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी अधिसूचना में प्लास्टिक, पॉलीथिन व थर्मोकोल को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार नगर विकास विभाग ने 15 जुलाई से 50 माइक्रोन तक मोटाई वाले प्लास्टिक कैरीबैग प्रतिबंधित कर दिए हैं। इसमें उन कैरीबैग को भी शामिल किया गया है जो भले ही 50 माइक्रोन से ऊपर के हैं लेकिन उनमें विनिर्माता का नाम और पंजीकरण संख्या न छपी हो। यानी अब 50 माइक्रोन से ऊपर की पॉलीथिन पर विनिर्माता कंपनी को अपना नाम व पंजीकरण संख्या दर्ज करनी होगी।

 इसके दूसरे चरण में 15 अगस्त से प्लास्टिक व थर्मोकोल के कप, प्लेट, ग्लास, चम्मच आदि के निर्माण, विक्रय, भंडारण व परिवहन में प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि तीसरे चरण में दो अक्टूबर से सभी प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरीबैग भी प्रतिबंधित किए गए हैं। यानी दो अक्टूबर से सभी प्रकार के कैरीबैग प्रतिबंधित हो जाएंगे। इस बार सरकार ने कार्रवाई करने के लिए और भी विभागों को अधिकार दिए हैं। पहले यह अधिकार केवल नगरीय निकाय के अधिकारियों व कर्मचारियों के पास रहता था।

 किसे कितना देना होगा जुर्माना

प्रतिबंधित वस्तु की मात्रा-जुर्माना राशि (रुपये में)

-100 ग्राम तक-1,000

-101 ग्राम से 500 ग्राम तक-2,000

-501 ग्राम से एक किलोग्राम तक-5,000

-एक किलोग्राम से पांच किलोग्राम तक-10,000

-पांच किलोग्राम से अधिक-25,000

 पार्कों व सार्वजनिक स्थानों पर पॉलीथिन फेंकने पर जुर्माना

प्रदेश सरकार ने संस्थाओं, दुकानों, होटलों, स्कूलों, कार्यालयों आदि द्वारा नालों, पार्कों, सड़कों, नदियों, तालाबों, झीलों व वन क्षेत्रों में पॉलीथिन व प्लास्टिक कचरा फेंकने पर भी जुर्माना देना होगा। इसके लिए सरकार ने 25 हजार रुपये का जुर्माना तय किया है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, नालों, झीलों, नदियों व वन क्षेत्रों आदि में पॉलीथिन, प्लास्टिक एवं थर्मोकोल फेंकता है तो उसे एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

 इन्हें मिला कार्रवाई का अधिकार

1-डीएम, एडीएम, एसडीएम

2-नगरीय निकायों के नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, सफाई निरीक्षक

3-यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, पर्यावरण अभियंता, वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक पर्यावरण अभियंता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अवर अभियंता व वैज्ञानिक सहायक

4-निदेशक पर्यावरण, उप निदेशक पर्यावरण, सहायक निदेशक पर्यावरण

5-मुख्य चिकित्सा अधिकारी व चिकित्सा अधिकारी

6-उप व सहायक माल एवं सेवाकर अधिकारी

7-प्रभागीय वन अधिकारी, उप प्रभागीय अधिकारी व क्षेत्रीय अधिकारी

8-तहसीलदार व नायब तहसीलदार

9-पर्यटन अधिकारी व सहायक पर्यटन अधिकारी

10-जिला पूर्ति अधिकारी और खाद्य निरीक्षक

11-खाद्य एवं सुरक्षा निरीक्षक

12-औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सहायक प्रबंधक, अवर अभियंता व इससे ऊपर के सभी अधिकारी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.