सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर-बैनर लगाने पर होगी एफआइआर
डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत होगी सख्ती। डीएम ने नगर निगम को दिए निर्देश, पोस्टर-बैनर लगाने वालों पर जुर्माना भी लगेगा।
लखनऊ, जेएनएन। सार्वजनिक स्थानों पर बैनर और पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। डीएम ने इसके लिए नगर निगम को निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि सफाई व्यवस्था किसी भी शहर का आईना होती है। इससे किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। शहर में जहां पर भी सार्वजनिक स्थलों पर अवैध तरीके से बैनर, पंफ्लेट और पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उनको तत्काल उतारकर पचास हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाए। इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। डीएम ने नगर आयुक्त को इसका कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
पर्यटकों में खराब हो रही छवि
शहर में हर तरफ पोस्टर, बैनर और होर्डिंग से पर्यटकों में शहर की छवि खराब हो रही है। शासन की ओर से इसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। पिछले दिनों शहर की सभी होर्डिंग को अभियान चलाकर उतारा गया था।
एयरपोर्ट रूट के लिए टास्क फोर्स
डीएम ने एयरपोर्ट रूट के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई है, जो सभी विभागों से समन्वय स्थापित करेगा। बैठक में डीएम ने कहा कि एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्ट नगर, शहीदपथ, अर्जुनगंज, कटाई का पुल और बंदरियाबाग चौराहे तक को आने वाले मेहमानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और निर्बाध बनाना है। किसी को भी जाम में नहीं फंसना पड़े। डीएम ने इसके लिए प्रशासन, एयरपोर्ट, मेट्रो, छावनी परिषद, नगर निगम, ट्रैफिक और एलडीए की संयुक्त टीम बनाई है, जो पूरे रूट की निगरानी करेगी।
सड़क किनारे अवैध ढाबे होंगे बंद
डीएम ने सड़कों के किनारे स्थित अवैध रूप से खुले ढाबों को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जा करके खोले गए ढाबों के संचालकों के खिलाफ एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स से कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
अतिक्रमणकारियों पर मुकदमे भी होंगे दर्ज
डीएम ने कहा कि सड़कों पर अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज होगी।