आम्रपाली ग्रुप को किया रेरा ने डिफाल्टर घोषित, हजारों निवेशकों के साथ छल करने का आरोप Lucknow News
आम्रपाली ग्रुप की सभी 43 परियोजनाओं का पंजीयन निरस्त। कंपनी के निदेशकों की फोटो भी डिफाल्टरों की सूची प्रदर्शित होगी।
लखनऊ, जेएनएन। रीयल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी की बैठक में बुधवार को बड़ा निर्णय लिया गया। एनसीआर क्षेत्र में हजारों निवेशकों के साथ छल करने की आरोपी कंपनी आम्रपाली ग्रुप को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है। कंपनी के 43 प्रोजेक्ट का पंजीयन भी रेरा ने निरस्त कर दिया है। यही नहीं कंपनी के निदेशकों की तस्वीर रेरा की वेबसाइट पर डिफाल्टर बिल्डरों की सूची में प्रदर्शित की जाएगी।
प्राधिकरण की 20वीं बैठक में बुधवार को रेरा मुख्यालय में ये निर्णय लिया गया। बैठक में प्राधिकरण अध्यक्ष राजीव कुमार, सदस्य बलविंदर सिंह, कल्पना मिश्रा, भानु प्रताप सिंह, सचिव अबरार अहमद, वित्त नियंत्रक सुधांशु त्रिपाठी अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आम्रपाली समूह की समस्त परियोजनाओं को पूरा करने के आदेश दिया गया। 43 परियोजनाओं का पंजीयन निरस्त किया गया। प्राधिकरण की वेबसाइट को एक्सेस करने से निषिद्ध कर दिया गया। प्रोमोटर का नाम डिफाल्टर की सूची में डाल दिया जाये और उनके फोटो वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा।देश भर में रेरा इकाइयों को परियोजनाओं का पंजीयन निरस्त करने के संबंध में सूचित करेंगे।
पूर्णता के लिए आवेदन निस्तारण न होने पर भी मिलेगा कब्जा
- निर्णय लिया गया कि रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट के प्रोमोटर ने यदि पूर्णता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर दिया है तो आवंटी को कब्जा दिया जा सकेगा। अगर जिस अधिकारी के समक्ष ये आवेदन किया गया है उसने आवेदन का निस्तारण तय समय में नहीं किया है तभी ये कब्जा मिलेगा।
- बिल्डर इन हालात में आवंटी को विधिवत रजिस्ट्री करके कब्जा प्रदान करेगा। आवंटी को भी आदेश दिया जा सकेगा कि उसके द्वारा रजिस्ट्री कराकर कब्जा प्राप्त कर लिया जाये।