Move to Jagran APP

सुरेश यादव हत्याकांडः राजा भैया समेत कोई नहीं आया सीबीआइ कोर्ट

प्रतापगढ़ के कुंडा में सुरेश यादव हत्याकांड में नामजद मंत्री रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया सहित 15 आरोपियों में कोई आज सीबीआइन्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण की सुनवाई अदालत में पूरी हो गई। उल्लेखनीय है कि इस घटना में ग्राम प्रधान सुरेश यादव सहित पुलिस क्षेत्राधिकारी की हत्या

By Nawal MishraEdited By: Published: Sat, 03 Oct 2015 06:29 PM (IST)Updated: Sat, 03 Oct 2015 09:36 PM (IST)
सुरेश यादव हत्याकांडः राजा भैया समेत कोई नहीं आया सीबीआइ कोर्ट

लखनऊ। कुंडा के बहुचर्चित सुरेश यादव हत्याकांड के आरोपी कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सहित 15 लोगों में से शनिवार को कोई भी सीबीआइ की विशेष अदालत में हाजिर नहीं हुआ। मामले की सुनवाई अब 20 अक्टूबर को होगी।

loksabha election banner

अदालत ने आदेश में कहा है कि अभियुक्त बुल्ले पाल, राजीव प्रताप सिंह, विजय पाल व अजय पाल वर्तमान में जिला कारागार प्रतापगढ़ में निरुद्ध हैं तथा बुल्ले पाल पर समन की तामील है। लिहाजा जेल अधीक्षक प्रतापगढ़ अग्रिम तारीख पर चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश करना सुनिश्चित करें। अभियुक्त जीतेन्द्र पाल की ओर से वकील ने वकालतनामा दाखिल किया। अदालत ने कहा कि प्रश्नगत प्रकरण की जानकारी जीतेन्द्र पाल को है, लिहाजा मामले के गंभीर अपराध में होने कारण उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए।समन तामीलकर्ता आरक्षी समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने कहा कि अभियुक्त संजीव सिंह एवं नन्हे सिंह को तामीलकर्ता आरक्षी द्वारा मोबाइल से सूचित किया जा चुका है तथा कामता पाल के चचेरे भाई दशरथ पाल व गुड्डू सिंह के चचेरे भाई वीरेन्द्र सिंह को सूचित किया जा चुका है। इन चारों में से कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं है लिहाजा इन सभी के विरुद्ध दस हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया जाए। अदालत ने कहा कि न्यायालय के 17 सितंबर 2015 के आदेश के अनुपालन में 28 सितंबर को तत्कालीन थानाध्यक्ष हथिगवां मनोज कुमार शुक्ला, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कुंडा सर्वेश कुमार मिश्रा एवं गनर इमरान सिद्दीकी पर समन की तामील नहीं हो पाई है एवं इस संबंध में न ही कोई उचित कारण दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में स्पष्टीकरण के साथ अग्रिम नीयत तारीख पर प्रत्येक दशा में समन की तामील कराएं इसमें कोई त्रुटि न हो। गौरतलब है कि अदालत ने 17 सितंबर को सुरेश यादव की हत्या के मामले में सीबीआइ द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध वादी पवन यादव की आपत्ति अर्जी को स्वीकार कर अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करने के लिए राजा भैया सहित 15 आरोपियों को बलवा, विधि विरुद्ध जमावड़ा, हत्या, हत्या का षड्यंत्र एवं साक्ष्य मिटाने के आरोप में विचारण के लिए तलब किया था।

नहीं तामील हुआ समन--आरक्षी समर बहादुर सिंह ने रिपोर्ट दी है कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एवं अक्षय प्रताप सिंह घर पर मौजूद नहीं मिले इसलिए समन तामील नहीं किए जा सके। तामीलकर्ता आरक्षी की इस रिपोर्ट पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआइ/ प्रदूषण मनोज कुमार ने पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को निर्देश दिया है कि वह रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी एवं मुन्ना के विरुद्ध समन की तामील सुनिश्चित करे। अदालत ने आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही के लिए पुलिस महानिदेशक लखनऊ, डीआइजी इलाहाबाद, आइजी इलाहाबाद एवं एडीजी (ला एंड आर्डर) को भेजी है। आरक्षी ने अदालत से अनुरोध किया कि समन की तामील के लिए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाए और पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अर्जी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इनके निवास स्थान पर समन को तामील करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.