Mukhtar Ambulance Case: फरार इनामिया अफरोज और जफर की संपत्ति होगी कुर्क, घर पर नोटिस चस्पा
फरार इनामियों के घर पर चस्पा की गई नोटिस 30 में दिन में हाजिर हो नहीं तो कुर्क होगी संपत्ति। फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजीकृत एंबुलेंस प्रकरण में दो अप्रैल 2021 को कोतवाली नगर में 419 420 467 468 471 120बी 177 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया था।
बाराबंकी, संवादसूत्र। एंबुलेंस प्रकरण में मुख्तार अंसारी संहित दस आरोपित जेल में हैं। जबकि दो फरार चल रहे हैं, इन आरोपितों पर 25-25 हजार का जुर्माना है। फरार आरोपितों की संपत्ति कुर्क करने के लिए कोर्ट से आदेश हो चुके हैं, नोटिस आरोपितों के घरों पर चस्पा कर दी गई है। यदि 30 दिन में आरोपित हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी।
फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजीकृत एंबुलेंस प्रकरण में दो अप्रैल 2021 को कोतवाली नगर में 419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 177, 506 व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया था। इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। एंबुलेंस प्रकरण में अल्का राय, शेषनाथ, राजनाथ यादव, आनंद यादव, मो. शोएब मुजाहिद, सलीम, अली मोहम्मद जाफरी उर्फ शाहिद, फिरोज कुरैशी, शाहिद और सुरेंद्र शर्मा को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। न्यायालय से वारंट-बी का आदेश प्राप्त कर अभियुक्त मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली अमर सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के निर्देशन में अभियोग से संबंधित 25-25 हजार के वांछित, फरार अफरोज खां उर्फ चुन्नू पुत्र फारूख खां निवासी महरूपुर मोहम्मदाबाद, गाजीपुर व जफर उर्फ चंदा पुत्र नजर निवासी सदर रोड मोहम्मदाबाद थाना मोहम्मदाबाद, गाजीपुर के विरूद्ध न्यायालय से 82 सीआरपीसी प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
मुख्तार अंसारी को कौन लेकर जाता था पेशी पर : समस्त आरोपितों के विरूद्ध साक्ष्य संकलन के लिए जिला कारागार अधीक्षक बांदा, प्रतिसार निरीक्षक बांदा, जिला कारागार अधीक्षक लखनऊ, जिला कारागार अधीक्षक रोपड़ प्रांत पंजाब व प्रतिसार निरीक्षक रूपनगर, रोपड़, पंजाब से अभियुक्त मुख्तार अंसारी को पेशी पर ले जाने वाले वाहन व ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों का विवरण मांगा गया है। प्राप्त विवरण के आधार पर अग्रिम विवेचानात्मक कार्रवाई होगी।