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यूपी में PM Mandhan Yojana के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू, तीन हजार तक मासिक पेंशन… इनको मिलेगा सीधा फायदा

Published: Thu, 05 Feb 2026 11:40 AM (IST)

उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय विशेष पंजीयन अभियान शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री ...और पढ़ें

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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विशेष पंजीयन अभियान शुरू है।

इसके तहत प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना-ट्रेडर्स के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का लाभ मिलेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है।

पहले चरण में शहरी क्षेत्रों में 15 फरवरी तक पंजीयन होगा, जबकि दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में 16 फरवरी से 15 मार्च तक अभियान चलेगा। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लिए वही असंगठित श्रमिक पात्र होंगे जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, जो ईपीएफ, ईएसआइसी या नई पेंशन योजना के सदस्य नहीं हैं। साथ ही, वे आयकरदाता भी नहीं होने चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत रिक्शा चालक, फेरीवाले, घरेलू कामगार, खेतिहर श्रमिक, निर्माण श्रमिक, ईंट-भट्ठा कामगार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, धोबी, बीड़ी मजदूर, हथकरघा एवं चमड़ा कामगार, आडियो-विजुअल क्षेत्र से जुड़े श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, मनरेगा श्रमिक सहित अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक शामिल हैं।

इसी तरह स्व-नियोजित छोटे व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना-ट्रेडर्स के तहत पंजीयन की सुविधा दी गई है। साथ ही दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, चावल मिल, तेल मिल और वर्कशाप मालिक, कमीशन एजेंट, छोटे रियल एस्टेट एजेंट, छोटे होटल एवं रेस्टोरेंट के मालिक व अन्य ऐसे लघु व्यापारी शामिल हैं, जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है।

अपर श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने पात्र श्रमिकों और लघु व्यापारियों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय विशेष पंजीयन अभियान का लाभ उठाएं और समय रहते पंजीयन कराकर अपने वृद्धावस्था के भविष्य को सुरक्षित करें।

इच्छुक श्रमिक और व्यापारी स्वयं भी https://maandhan.in पोर्टल के जरिये आनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। आवेदक के पास आधार कार्ड, बैंक का बचत खाता, मोबाइल नंबर और नामिनी के रूप में परिवार के सदस्य का आधार कार्ड होना अनिवार्य है।