ट्रैवलर रजिस्ट्रेशन बिना एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकेंगे यात्री, Domestic Flight यात्रियों के लिए के लागू होंगे Protocol
घरेलू फ्लाइट के यात्रियों को राज्य सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण बाद मिलेगा मोबाइल फोन पर ओटीपी छह दिन क्वारांटाइन के बाद कराना होगा जांच।
लखनऊ, जेएनएन। कुछ चुनिंदा रूटों पर सोमवार से घरेलू विमान की सेवाएं शुरू हो रही हैं। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर देश के कई हिस्सों से आने वाले याित्रयों का पूरा ब्यौरा सरकार रखेगी। वह लखनऊ सहित यूपी में कहां ठहरा है। उसके परिचित कौन हैं। ऐसी ही कई जानकारियाें का ट्रैवलर रजिस्ट्रेशन हर यात्री का होगा। एयरपोर्ट आने के बाद बाहर निकलने से पहले हर यात्री को यह रजिस्ट्रेशन कराकर अपने मोबाइल फोन पर आए ओटीपी व पीडीएफ फाइल की जानकारी सीआइएसएफ जवानों को दिखाना होगा। इसके बाद ही उनको एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाएगा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने रविवार को विमान यात्रियों के लिए प्रोटोकाल जारी कर दिया।
सोमवार से प्रतिदिन 27 विमान लखनऊ आएंगे। जबकि इतने ही रवाना होंगे। इसमें हाई रिस्क् महाराष्ट्र के मुंबई, गुजरात के अहमदाबाद और दिल्ली के लिए विमान सेवाएं सबसे अधिक हैं। लखनऊ आने के बाद बाहर निकलने से पहले यात्री को ट्रैवलर रजिस्ट्रेशन यूपी सरकार की वेबसाइट https://reg.upcovid.in पर करना होगा। वेबसाइट पर लॉगइन करते ही यात्री को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर पर
मिले ओटीपी को भरने के बाद एक फार्म खुलेगा। जिसमें यात्री को अपना व अपने परिवार की डिटेल को भरना होगा। डिटेल भरने के बाद इसका कंफर्म एसएमएस व पीडीएफ यात्री के माेबाइल व ईमेल पर आएगा। अपने ओटीपी और ट्रैवलर रिजस्ट्रेशन की डिटेल यात्री को सीआइएसएफ जवानों को िदखाना होगा।
यह भी होंगे जरूरी नियम
- पंजीकरण कराते समय यात्री को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा
- ऐसे यात्री जो दो सप्ताह से अिधक समय लखनऊ व यूपी में रहेंगे। उनको 14 दिन होम क्वारांटाइन में रहना होगा।
- जिला प्रशासन को यात्री को अपने कार्यालय व अन्य काम के लिए होम क्वारांटाइन से छूट देने का अधिकार होगा
- आगमन के छठवें दिन यात्री अपनी कोरोना जांच करा सकेंगे। निगेटिव पाए जाने पर होम क्वारांटाइन समाप्त हो जाएगा
- यदि किसी यात्री के घर पर होम क्वारांटाइन के लिए अलग शौचालय जैसी व्यवस्था नहीं है ताे उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारांटाइन में रखा जाएगा।
- जो यात्री एक सप्ताह से कम समय के लिए आ रहे हैं। उनको वापसी या आगे की यात्रा करना है तो उनको आगे या वापसी की यात्रा की डिटेल भी देना होगा।
- उनको क्वारांटाइन की जरूरत नहीं है लेकिन वह हॉट स्पाट के कंटेनमेंट एरिया में नहीं जा सकते हैं।
- यदि बाहर से आने वाले यात्री किसी घर की जगह गेस्ट हाउस व अन्य स्थान पर ठहरते हैं तो वहां के प्रभारी को इसकी सूचना जिला प्रशासन को देंगे। इन जगहों को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा।
- यात्री में किसी तरह का कोरोना लक्षण पाए जाने पर इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 1800-180-5145 पर भी दी जा सकेगी।