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यूपी में धान खरीद पहली अक्टूबर से होगी शुरू, किसान क्रय केंद्रों पर जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

मूल्य समर्थन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में किसानों से धान खरीद एक अक्टूबर से शुरू होगी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 में धान की सामान्य श्रेणी के लिए 1940 रुपये और ग्रेड-ए के लिए 1960 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 21 Sep 2021 05:51 PM (IST)Updated: Tue, 21 Sep 2021 05:59 PM (IST)
यूपी में धान खरीद पहली अक्टूबर से होगी शुरू, किसान क्रय केंद्रों पर जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
उत्तर प्रदेश में किसानों से धान खरीद एक अक्टूबर से शुरू होगी।

लखनऊ, जेएनएन। किसानों की आय बढ़ाने का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चुनावी वर्ष में किसानों ले 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में मूल्य समर्थन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में किसानों से धान खरीद एक अक्टूबर से शुरू होगी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 में धान की सामान्य श्रेणी के लिए 1940 रुपये और ग्रेड-ए के लिए 1960 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया है। इस साल प्रदेश में 4000 क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान खरीदा जाएगा। धान खरीद के बारे में खाद्य एवं रसद विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।

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लखनऊ मंडल के हरदोई व लखीमपुर खीरी जिले, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ व झांसी मंडलों में धान खरीद एक अक्टूबर से 31 जनवरी तक होगी। वहीं कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मीरजापुर व प्रयागराज मंडलों तथा लखनऊ मंडल के लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली व उन्नाव जिलों में धान खरीद एक नवंबर से 28 फरवरी तक होगी। धान क्रय केंद्र सामान्य तौर पर सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खुलेंगे। रविवार और राजपत्रित अवकाशों पर क्रय केंद्र बंद रहेंगे।

क्रय केंद्रों पर धान की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कृषकों का पंजीकरण, उनके आधार नंबर और पंजीकरण के समय किसान के आधार लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के आधार पर किया जाएगा। धान खरीद के लिए किसान का पूर्व पंजीकरण अनिवार्य होगा। क्रय केंद्रों पर सप्ताह में चार दिन, सोमवार से गुरवार तक एक किसान से अधिकतम 50 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। शुक्रवार व शनिवार को किसान 50 क्विंटल से अधिक धान बेच सकेंगे।

क्रय केंद्रों पर किसानों से धान खरीद के लिए कंप्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र व आधार कार्ड जरूरी होगा। क्रय केंद्रों पर आनलाइन टोकन के माध्यम से खरीद की जाएगी। सभी क्रय एजेंसियों द्वारा धान के मूल्य का भुगतान भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से खरीद के 72 घंटे के अंदर किया जाएगा। तय हुआ है कि प्रदेश में कुल 4000 क्रय केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें खाद्य विभाग की विपणन शाखा के 1100, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के 1500, कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड के 600, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के 200, उपभोक्ता सहकारी संघ के 300 और भारतीय खाद्य निगम के 300 केंद्र शामिल हैं।

धान खरीद के लिए सभी जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। डीएम द्वारा अपर जिलाधिकारी स्तर के किसी वरिष्ठ अधिकारी को जिला खरीद अधिकारी और जिला खाद्य विपणन अधिकारी को अपर जिला खरीद अधिकारी नामित किया जाएगा। ग्राम पंचायत में स्थित पंचायत भवन, साधन सहकारी समिति के भवन, कृषि विपणन केंद्र, बीज व खाद विक्रय केंद्र आदि पर निकट के खरीद केंद्र का नाम-पता, क्रय केंद्र प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर, केंद्र के खुलने व बंद होने का समय, न्यूनतम समर्थन मूल्य की वाल पेंटिंग अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। साथ ही सभी केंद्रों की जियो टैगिंग की जाएगी। यह सारा विवरण जिले की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी सूचना एसएमएस के द्वारा किसानों को पंजीकरण के समय ही मिल जाएगी।


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