हज यात्रियों की जेब पर हजारों का अतिरिक्त भार, 10 जुलाई तक जमा करने होंगे इतने रुपये
मिना में ठहरने सहित अन्य मदों के शुल्क में बढ़ोतरी होने से जमा करने होंगे ग्रीन में 7750 व अजीजिया में 7150 रुपये। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने प्रदेश के चयनित आवेदकों को दिया दस जुलाई तक पैसा जमा करने का समय।
लखनऊ(जेएनएन)। मुकद्दस सफर पर रवानगी से पहले हज यात्रियों की जेब पर हजारों रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हज यात्रा के लिए चयनित प्रदेश के करीब 32 हजार आजमीनों को जमा किए कुल खर्च के अलावा मिना में ठहरने, मेट्रो व बस में सफर करने के लिए सात हजार से अधिक रुपये जमा करने होंगे। बढ़ी रकम जमा करने के लिए आजमीनों के पास दस जुलाई तक का समय है। इसके बाद ही चयनित आवेदकों की उड़ान की तिथि कंफर्म होगी।
हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने हज यात्र 2018 के खर्च में हुई बढ़ोत्तरी का सकरुलर जारी कर दिया है। नए सकरुलर के मुताबिक लखनऊ, वाराणसी व दिल्ली से हज यात्र पर रवाना होने वाले ग्रीन (उच्च श्रेणी) के आजमीनों को 7750 रुपये और अजीजिया (निम्न श्रेणी) के आजमीनों को 7150 रुपये अधिक जमा करने होंगे। हज यात्र के कुल खर्च में यह बढ़ोत्तरी अतिरिक्त ट्रासपोर्टेशन (बस किराया) के लिए 43.68 सऊदी रियाल, मेट्रो का किराया 150 सऊदी रियाल व मिना के टेंट में बेड की सुविधा में 147 सऊदी रियाल सहित जोहफा व रिपीटर हज यात्रियों के बढ़े अतिरिक्त 650 रुपये बढ़ने के कारण हुई है। इसके अलावा कुर्बानी कूपन लेने वाले आजमीनों को 508 अधिक जमा करने होंगे। वहीं, वाराणसी एयरपोर्ट से रवाना होने वाले आजमीनों को 850 रुपये अतिरिक्त एयरपोर्ट टैक्स जमा करना होगा। बताते चलें कि लखनऊ से हज यात्र पर जाने वाले आजमीन पहले ही ग्रीन में 260100 रुपये और अजीजिया में 225950 रुपये जमा कर चुके हैं। 1इस संबंध में स्टेट हज कमेटी के सचिव विनीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हज यात्र खर्च में बढ़ी रकम जमा करने की अंतिम तिथि दस जुलाई है। निर्धारित तिथि से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता संख्या 32175020010
''फ्री टाइप 25'' व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाता संख्या 318702010406009 में जमा करनी होगी। प्रदेश के चयनित आवेदक सेंट्रल की वेब साइट ''हज कम्यूनिटी. जीओवी.इन'' पर अपना कवर नंबर डालकर शेष धनराशि पता कर सकते हैं।
आजमीन ले जा सकेंगे अधिकतम 54 किलो लगेज:
हज यात्र पर जाने वाले आजमीन अपने साथ 54 किलो से अधिक लगेज नहीं ले जा सकेंगे। सेंट्रल ने गाइड लाइन जारी कर हज आजमीनों के स्टैंडर्ड बैगेज का वजन और साइज निर्धारित किया है। गाइड लाइन के मुताबिक प्रत्येक आजमीन को अपने साथ एक साइज के दो सूटकेस (एक का वजन अधिकतम 22 किलो) और एक हैंडबैग (वजन अधिकतम दस किलो) तक ही ले जाने की अनुमति दी गई है।