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अब एसएमएस बताएगा, गलत भरा है आवेदन फॉर्म

शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन में किया गया संशोधन। त्रुटि की वजह से वंचित रहने वाले लाखों विद्यार्थियों को मिलगी राहत।

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 Aug 2018 03:22 PM (IST)Updated: Fri, 17 Aug 2018 04:04 PM (IST)
अब एसएमएस बताएगा, गलत भरा है आवेदन फॉर्म
अब एसएमएस बताएगा, गलत भरा है आवेदन फॉर्म

लखनऊ[जितेंद्र उपाध्याय]। यदि आप शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आवेदन के दौरान आपसे गलती होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। गलती दुरुस्त करने के लिए आपके मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भी आएगी। यही नहीं त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। इससे हर साल शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित करने वाले दो से तीन लाख विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। समाज कल्याण विभाग इंटर से लेकर इंजीनियरिंग और डॉक्टरी से लेकर मैनेजमेंट कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति के तहत फीस का भुगतान करता है। सामान्य वर्ग के साथ ही अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाता है। इसे पारदर्शी बनाने की कवायद के बीच विद्यार्थियों को लाभ मिले, इसके लिए भी कई संशोधन किए गए हैं। आवेदन के दौरान हुई छोटी सी गलती विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति से दूर कर देती थी। वर्ष 2018-19 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अब गलती की सूचना उनके मोबाइल फोन पर आएगी और समय रहते वे उसे ठीक करा सकेंगे। प्राइवेट की श्रेणी में सेल्फ फाइनेंस:

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बदले नियमों के तहत सरकारी संस्थाओं में सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को प्राइवेट की भाति तीसरे क्त्रम में रखा जाएगा। पहले सरकारी, इसके बाद अर्ध सरकारी और फिर प्राइवेट संस्थाओं के विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाती थी। ऐसे में अब आर्थिक रूप से सुदृढ़ विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिल सकेगी। मैनेजमेंट कोटे के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को भी फीस नहीं मिलेगी। 31 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन:

नए नियमों के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की हार्ड कॉपी संस्था के माध्यम से विभाग के पास भेजी जाएगी। क्या कहते हैं अधिकारी ?

जिला समाज कल्याण अधिकारी केएस मिश्र कहते हैं कि नई संशोधित नियमावली लागू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था से अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। डिजिटल दस्तावेजों जमा करने के लिए भी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं। दो लाख वार्षिक आय के बजाय अब 2.5 लाख वार्षिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकेंगे।


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