अब मोबाइल पर आ जाएगा गृहकर का नोटिस, तीन के अंदर दर्ज हो सकती है आपत्ति Lucknow News
लखनऊ में नगर निगम ने तैयार किया सॉफ्टवेयर मोबाइल पर मिलेगी गृहकर की नोटिस।
By Anurag GuptaEdited By: Published: Wed, 22 Jan 2020 02:52 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jan 2020 02:52 PM (IST)
लखनऊ, जेएनएन। एक दो दिन में शहरवासियों को नगर निगम की तरफ से एक और सुविधा मिलने लगेगी। हाउस टैक्स का निर्धारण होते ही आपके मोबाइल फोन पर नोटिस आ जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाउस टैक्स का निर्धारण सही किया गया है कि नहीं। तीस दिन के भीतर भवन स्वामी आपत्ति भी दर्ज करा सकेगा।
नगर निगम का नया सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है। जो एक दिन में काम करने लगेगा। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि कंप्यूटर पर हाउस टैक्स का ब्योरा लोड होते ही भवन स्वामी के मोबाइल फोन पर नोटिस का मैसेज पहुंच जाएगा, जिससे उसे पता चला सकेगा कि आपके भवन का टैक्स कितना निर्धारित किया जा रहा है। मैसेज संग आए क्यूआर कोड से आप नोटिस को अपलोड कर सकेंगे और उसी आधार पर ही आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
नियम यह है : नियम यह कि अगर नगर निगम किसी भवन का कर निर्धारण कर रहा है तो भवन स्वामी को एक माह का नोटिस दिया जाना चाहिए, जिससे वह आपत्ति दर्ज करा सके, लेकिन नगर निगम में ऐसा नहीं हो रहा था और मनमाने तरह से हाउस टैक्स निर्धारित कर दिया जाता है
यह धारा 213 : उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 (क) एवं धारा 213 के अंतर्गत भवन स्वामी को नोटिस देता है। इसमे वर्तमान हाउस टैक्स में परिवर्तन करने का जिक्र होता है। यह परिवर्तन भवन में परिवर्तन, परिवर्धन, निर्माण और पुन: निर्माण के लिए दी जाती है। इसमे धारा 148 के तहत घोषित दर के अनुसार सामान्य देय देना होता है। यह नोटिस एक माह की होती है लेकिन नियमों के तहत हाउस टैक्स का बिल भेजने से पहले यह नोटिस दी जानी चाहिए।
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