आदतें जल्दी लें सुधार, मोटर व्हीकल एक्ट में हर साल 10 फीसद जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान Lucknow News
मोटर व्हीकल एक्ट में हर साल दस फीसद जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान। पहले जुर्माना बढ़ाने के लिए लोकसभा से पास होता था बिल। नए एक्ट में परिवहन सचिव को दी गईं शक्तियां
लखनऊ [अनुज शुक्ल]। सख्त नियम और भारी जुर्माना के चलते पूरे देश में चर्चा का विषय बना नया मोटर व्हीकल एक्ट का अभी सिर्फ ट्रेलर ही सामने आया है। पूरी फिल्म होश उड़ाने वाली है। जुर्माने की जिस राशि को लेकर हाहाकार मचा है, यह इतने पर नहीं ठहरने वाली। महंगाई की तरह हर साल एक अप्रैल से 10 फीसद तक की बढ़ोत्तरी का प्रावधान इसमें किया गया है। यानी बिना हेलमेट का जो जुर्माना अभी 1000 रुपये है, वह अगले बढ़कर 1100 हो जाएगा। नए नियम लागू करने के लिए पहले की तरह संसद से बिल पास कराने की भी जरूरत नहीं होगी। एक्ट में ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रायल के प्रमुख सचिव को अधिकार दिए गए हैं।
देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट करीब एक पखवारा पहले अमल में आ चुका है। उसके बाद से ही जुर्माने की राशि और सख्त सजा के प्रावधान को लेकर हल्ला मचा है। कई राज्यों में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही हैं। वाहनों की कीमत से ज्यादा के जुर्माना डाले जा रहे हैं। लखनऊ में नए एक्ट के तहत एक नाबालिग पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। हालांकि, तमाम जगह विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। कई प्रदेश सरकारें नया कानून लागू करने के लिए अचकचा रही हैं लेकिन, जैसे-जैसे एक्ट के पन्ने पलटे जा रहे हैं, सख्ती सामने आ रही है।
नहीं सुधरे तो कटती रहेगी जेब
सड़कों पर नए कानून का खौफ साफ देखा जा सकता है। लखनऊ जैसे शहर में बाइकर्स सौ फीसद हेलमेट में दिखने लगे हैं मगर, भविष्य में लापरवाही और भारी पड़ेगी। एसपी यातायात पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि लोग डरें नहीं। यातायात पालन की आदतें सुधारें। इसलिए क्योंकि हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में मौजूदा जुर्माना हर एक से 10 फीसद तक बढ़ेगा। यह किस स्तर पर और कहां तक चलेगा, यह स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है।
यह भी जानें
- दोपहिया सवार को स्टंट करते हुए पकड़े जाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
- ध्वनि, वायु प्रदूषण, कारों पर डार्क फिल्म आदि मसलों पर दस हजार रुपये की पेनाल्टी भुगतनी पड़ेगी।
- ड्रंकन ड्राइविंग यानी नशे की हालत में गाड़ी चलाने की दशा में पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का लगने वाला जुर्माना 10,000। इसके अलावा जेल का प्रावधान।
- नाबालिग ने गाड़ी चलाई तो 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। सालभर के लिए गाड़ी का पंजीयन निरस्त होगा। किशोर का डीएल 25 साल की उम्र तक नहीं बन पाएगा।
नहीं सुधरे तो कटती रहेगी जेब
सड़कों पर नई व्यवस्था का खौफ साफ देखा जा सकता है। लखनऊ जैसे शहर में बाइकर्स सौ फीसद हेलमेट में दिखने लगे हैं मगर, भविष्य में लापरवाही और भारी पड़ेगी। एसपी यातायात पूर्णेदु सिंह ने बताया कि लोग डरें नहीं। यातायात पालन की आदतें सुधारें। इसलिए क्योंकि हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में मौजूदा जुर्माना एक से 10 फीसद तक बढ़ेगा। यह किस स्तर पर और कहां तक चलेगा, यह स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है।