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टोटल लॉस बीमा में मिलेगा फुल क्लेम, कंपनियां अब नहीं कर सकेंगी आनाकानी

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी (आइआरडीए) ने बीमा कंपनियों पर डंडा चलाते हुए बिना आनाकानी के भुगतान करने को कहा है।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Wed, 27 Feb 2019 09:36 AM (IST)Updated: Thu, 28 Feb 2019 09:06 AM (IST)
टोटल लॉस बीमा में मिलेगा फुल क्लेम, कंपनियां अब नहीं कर सकेंगी आनाकानी
टोटल लॉस बीमा में मिलेगा फुल क्लेम, कंपनियां अब नहीं कर सकेंगी आनाकानी

लखनऊ, [पुलक त्रिपाठी]। गाड़ी चोरी होने, दुर्घटनाग्रस्त होने की दशा में पूर्ण बीमा के तहत बीमा कंपनियां ग्राहकों को पूरा भुगतान करने में आनाकानी नहीं कर सकेंगी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी (आइआरडीए) ने बीमा कंपनियों पर डंडा चलाते हुए बिना आनाकानी के भुगतान करने को कहा है।

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दरअसल,  अभी तक पूर्ण बीमित वाहन के दुर्घटनाग्रस्त व चोरी होने की दशा में भी बीमा कंपनियां ग्राहक को पैसे कम कर के देती थी। इसे लेकर आइआरडीए ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। एक सरकारी बीमा कंपनी के शीर्ष स्तर के अधिकारी का कहना है कि निजी बीमा कंपनी में यह खेल अधिक होता है। आइआरडीए के पत्र संख्या IRDA/NL/ORD/ONS के तहत सख्त रुख को देखते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रधान कार्यालय के डिप्टी जनरल मैनेजर आर हरिहरन ने भी निर्देश जारी करते हुए आइडीवी के अनुसार ग्राहकों को भुगतान के निर्देश दिए हैं। साथ ही आदेश का अनुपालन न करने वाले संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई को भी चेताया है।

आइआरडीए ने ठोका जुर्माना

वाहन के फुल बीमा के बाद भी बीमा कंपनियों द्वारा टोटल लॉस की दशा में कम भुगतान करने के मामले को आइआरडीए ने गंभीरता से लेते हुए कई बीमा कंपनियों पर 15- 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में कॉआर्डिनेटर, इंस्टीटयूट ऑफ इंडियन इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस एसेसर्स (इसला) विपिन कुमार शुक्ला ने कहा कि पॉलिसी कांट्रैक्ट की एक शर्त है कि इंश्योर्ड डिक्लियर्ड वैल्यू (आइडीवी) बीमित घोषित मूल्य को बीमा अवधि में कम नहीं किया जा सकता है।


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