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लिफ्ट लेनी है तो भी लगाएं हेलमेट, नहीं तो देना होगा जुर्माना Lucknow News

लखनऊ में अब साथी के सीट बेल्ट और हेलमेट न लगाने पर हो चुके 11 सौ चालान। 14 से 20 अक्टूबर तक विशेष यातायात सप्ताह में कसा जाएगा शिकंजा।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Sat, 05 Oct 2019 07:30 PM (IST)Updated: Sun, 06 Oct 2019 07:28 AM (IST)
लिफ्ट लेनी है तो भी लगाएं हेलमेट, नहीं तो देना होगा जुर्माना Lucknow News
लिफ्ट लेनी है तो भी लगाएं हेलमेट, नहीं तो देना होगा जुर्माना Lucknow News

लखनऊ, जेएनएन। लिफ्ट देने या लेने से पहले हेलमेट की व्यवस्था कर लें। हेलमेट और सीट बेल्ट किसी दूसरे की नहीं बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए है। इसका इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस 14 से 20 अक्टूबर तक विशेष यातायात सप्ताह में अभियान चलाएगी। इसमें लोगों को यातायात नियम की जानकारी के साथ सुरक्षा संबंधित नियम न अपनाने वालों पर सख्ती से पेश आया जाएगा। इसमें बाइक पर सवार सभी के लिए हेलमेट और कार सवारों को सीट बेल्ट अनिवार्य होगी। 

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शहर में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बाइक पर बैठने वाली सभी सवारी के लिए हेलमेट व कार वालों को सीट बेल्ट जरूरी है। ऐसा न करने वाले 11 सौ वाहन चालकों का चालान अब तक काटा गया है। ये चालान हजरतगंज व इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहा पर हुए हैं। अब इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए यातायात पुलिस 14-20 अक्टूबर तक विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू करने जा रही है। एसपी यातायात पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि सभी सवारी के लिए हेलमेट व सीट बेल्ट अनिवार्य है। इसको लेकर ई-चालन प्रक्रिया पहले से जारी है। 

चालान से बचना है तो इसे अपनाएं 

दोपहिया वाहन पर चार वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर एक हजार जुर्माना और तीन माह तक वाहन चलाने से अयोग्य होगा। इसी तरह कार में यदि आगे सीट पर 14 साल से कम बच्चे को बिना किसी बाल अवरोध प्रणाली (विशेष बेल्ट) के नहीं बैठाया जा सकता। ऐसा करने पर एक हजार का जुर्माना देना होगा।


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