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सावधान...नया मोटर व्हीकल एक्ट सिर्फ हौवा नहीं, नियम तोडऩे पर कटेगा इतने का चालान Lucknow News

पुलिस ने माना काम कर संशोधित कानून सिर्फ जुर्माना वसूला जा रहा पुरानी दर पर।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Tue, 17 Sep 2019 10:18 AM (IST)Updated: Tue, 17 Sep 2019 10:18 AM (IST)
सावधान...नया मोटर व्हीकल एक्ट सिर्फ हौवा नहीं, नियम तोडऩे पर कटेगा इतने का चालान Lucknow News
सावधान...नया मोटर व्हीकल एक्ट सिर्फ हौवा नहीं, नियम तोडऩे पर कटेगा इतने का चालान Lucknow News

लखनऊ, जेएनएन। नया मोटर व्हीकल एक्ट सिर्फ हौवा नहीं है। जिम्मेदार दावे जो भी करें मगर, पुलिस ने दबे  पांव नया कानून अमल में ला दिया है। हां, जुर्माने पर एक तरह से राहत देते हुए वसूली पुराने नियम के तहत ही की जा रही है। वहीं, चालान प्रक्रिया नए नियम के तहत जारी है। 

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नया मोटर व्हीकल एक्ट अमल में आए हुए पखवारा गुजर चुका है। जुर्माने की राशि और सख्त सजा के चलते पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही हैं। लोगों के कागज चेक किए जा रहे हैं। हेलमेट, सीट बैल्ट को लेकर अभियान छिड़ा है। हालांकि, कई राज्यों में इसको लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। प्रदेश सरकारें भी नए कानून को अपने-अपने ढंग से लागू करने के दावे कर रही हैं। उप्र में भी हलचल मची है। सरकार स्थिति स्पष्ट कर चुकी है मगर, नया कानून लागू करने पर पुलिस अफसरों के अपने-अपने दावे हैं। जानकारों का कहना है कि सरकार जो भी कहे मगर रविवार को यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल को जिस ढंग से नाबालिग ने टक्कर मारी। सोमवार को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इससे साफ है कि नया व्हीकल एक्ट अमल में आ चुका है। सिर्फ जुर्माने से राहत है। 

दारू पीने वालों पर लागू नया नियम 

प्रदेश सरकार और परिवहन अफसर कह रहे हैं कि जुर्माना पुरानी राशि से वसूला जा रहा है लेकिन, कई मामलों में हकीकत बिल्कुल जुदा है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस नए कानून के तहत भारीभरकम जुर्माना डाला रही है। रविवार से इस पर अभियान शुरू कर दिया गया है। पहले दिन 50 लोगों का नए दर पर चालान काटा गया। 

 

मंत्री ने दिया था यह भरोसा

परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने पिछले दिनों बयान दिया था कि नए नियम के बारे में जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता, जुर्माना पुरानी दरों पर वसूला जाएगा। इनमें सीट बैल्ट और हेलमेट न लगाना शामिल है। साथ ही जोड़ा था कि अगर कोई वाहन मालिक जुर्माना लगने के बाद अदालत जाएगा तो उसे नई दरों से ही शमन शुल्क भरना होगा। जबकि आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टैक्सी, टैंपो और बसों पर नया कानून ही लागू करने की बात कही गई थी। 

अपर परिवहन आयुक्त बोले 

अपर परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा गंगाफल के मुताबिक, नए व्हीकल एक्ट में कई नई धाराएं जोड़ी गई हैं। जिनमें शमन शुल्क वसूले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। समग्र रूप से शमन लागू करने के लिए अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद ही नए कानून के तहत तय जुर्माना वसूला जाएगा। 

पुलिस का तर्क 

नए व्हीकल एक्ट को लेकर पुलिस की अपनी दलील है। एसपी ट्रैफिक पुर्णेंदु सिंह ने यह तो माना कि शमन शुल्क पुरानी दरों से वसूला जा रहा है मगर नए एक्ट के तहत चालान प्रक्रिया जारी है। बाकी नियम भी नए एक्ट के तहत लागू हैं। जुर्माना और सजा कोर्ट तय करेगी।


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