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अब आप भी खोल सकेंगे घर में ई-सुविधा केंद्र-जानिए क्या है नियम

ई-सुविधा केंद्र खोलने पर हर बिल पर दस रुपये का लाभ फ्रेंचाइजी लेने वाले को मिलेगा उपभोक्ताओं को घर के सामने सुविधा देने के लिए निकाला तरीका।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Wed, 22 Apr 2020 05:12 PM (IST)Updated: Wed, 22 Apr 2020 05:12 PM (IST)
अब आप भी खोल सकेंगे घर में ई-सुविधा केंद्र-जानिए क्या है नियम
अब आप भी खोल सकेंगे घर में ई-सुविधा केंद्र-जानिए क्या है नियम

लखनऊ [अंशू दीक्षित]। बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में ई सुविधा केंद्र की फ्रेंचाइजी मददगार बनेगी। बेरोजगारों को हर बिल पर जहां दस रुपये कमीशन मिलेगा, वहीं उपभोक्ता को लंबी लाइन से फुर्सत मिलेगी। मध्यांचल के 19 जिलों यह सुविधा मई माह के मध्य से शुरू की जा रही है। वर्तमान में ई सुविधा बिलिंग केंद्र की संख्या करीब 76 है। यहां सभी उपभोक्ता समय से नहीं पहुंच पाते, इसलिए यह नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। उधर उपभोक्ता द्धह्लह्लश्चह्य://द्वशड्ढद्बद्यद्ग.द्गह्यह्व1द्बस्रद्धड्ड.ष्शद्व पर क्लिक करके ऑनलाइन भुगतान भी कर रहे हैं।

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प्रोजेक्ट मैनेजर विनय द्विवेदी ने बताया कि उपभोक्ता मोबाइल नंबर 9455389452 पर ऑनलाइन बिल जमा करने की अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। उनके मुताबिक ई-सुविधा फ्रेंचाइज वितरित करने के पीछे उद्देश्य है कि शत-प्रतिशत बिलिंग हो, हर माह उपभोक्ता बिल जमा करे और उसे किसी प्रकार का विलंब शुल्क न देना पड़े। ई सुविधा केंद्र सीमित संख्या में हैं और अधिसंख्य उपभोक्ता वहीं जाकर बिल जमा करना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण विलंब शुल्क देना पड़ जाता है। अब ई सुविधा की फ्रेंचाइजी में यह लाभ भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ले सकेंगे।

फ्रेंचाइजी के लिए इनकी होगी जरूरत : आवेदनकर्ता को अपना आधार कार्ड देना होगा। इसके अलावा आवेदनकर्ता के पास लैपटॉप, डेस्कटॉप और प्रिंटर होना चाहिए। पांच हजार रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी, जो फ्रेंचाइजी बंद करने पर वापस कर दी जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजर के मुताबिक फ्रेंचाइजी होल्डर के वॉलेट से बिल जमा करने की राशि दस रुपये कम करके काटी जाएगी। उपभोक्ता द्वारा दिया गया नगद पैसा फ्रेंचाइजी होल्डर को रखना होगा।


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