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परिवहन विभाग की 14 सेवाएं अब ऑनलाइन, मात्र 20 रुपए देकर सकेंगे आवेदन

मात्र बीस रुपया देकर जन केंद्रों से कर सकेंगे आवेदन। ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित दस सेवाओं के लिए अभी लगेगा वक्त।

By JagranEdited By: Published: Sat, 02 Jun 2018 11:51 AM (IST)Updated: Sat, 02 Jun 2018 12:12 PM (IST)
परिवहन विभाग की 14 सेवाएं अब ऑनलाइन, मात्र 20 रुपए देकर सकेंगे आवेदन
परिवहन विभाग की 14 सेवाएं अब ऑनलाइन, मात्र 20 रुपए देकर सकेंगे आवेदन

लखनऊ[जागरण संवाददाता]। अब आमजन यूजर चार्ज के रूप में मात्र बीस रुपए देकर अपनी जरूरत के मुताबिक, परिवहन विभाग की भी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। विभाग ने ई-डिस्टिक्ट योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर यानी जनसेवा केंद्रों (लोकवाणी, जन केंद्र) से अपनी 14 सेवाओं को शुरू कर दिया है। फिलहाल वाहन संबंधित यह सेवाएं लाइव हुई हैं। वहीं, ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित दस सेवाओं के लिए अभी कुछ दिन का वक्त और लगेगा। इसे लेकर शासन से आदेश जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही इन्हें भी योजना में शामिल करा लिया जाएगा। ई-डिस्टिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाने वाली यह लखनऊ समेत प्रदेश के तमाम कॉमन सर्विस सेंटर से कम खर्च में लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आवेदनकर्ता को बकायदा इसकी रसीद भी दी जाएगी। अधिकृत केंद्रों द्वारा किसी भी तरह का कोई अतिरिक्त चार्ज आवेदनकर्ता से नहीं लिया जाएगा। जागरण ने 'डीएल का आवेदन अब जन केंद्रों से भी' शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित किया था। डीएल आवेदन की सेवाएं भी जल्द जुड़ेंगी: लर्निग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, नवीनीकरण, दोपहिया से चौपहिया लाइसेंस में जुड़वाना, डुप्लीकेट लाइसेंस, फीस जमा करने, एलएमवी से हैवी लाइसेंस बनवाये जाने के आवेदन समेत करीब दस एं भी जल्द कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़ जाएंगी।

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क्या कहना है आरटीओ मुख्यालय अफसर का?

आरटीओ मुख्यालय आइटी संजय नाथ झा का कहना है कि कॉमन सर्विस सेंटर से वाहन संबंधित 14 सेवाओं को शुरू कर दिया गया है। मात्र बीस रुपये में कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत के मुताबिक सेवा के लिए आवेदन कर सकता है। अलग-अलग के लिए आवेदनकर्ता को अलग से पैसा बतौर यूजर चार्ज के रूप में केंद्र को देना पड़ेगा। जल्द ही डीएल से जुड़ी चीजों को भी इसमें जोड़ लिया जाएगा। ये सेवाएं हुईं शुरू

डुप्लीकेट आरसी, स्वामित्व हस्तातरण, पता परिवर्तन, अनापत्ति प्रमाण पत्र, हाइपोथिकेशन पृष्ठाकन, निरस्तीकरण व जारी रखना, पंजीयन प्रमाणपत्र, नए परमिट, डुप्लीकेट परमिट, परमिट नवीनीकरण, अस्थायी परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट एवं ऑल इंडिया परमिट का नवीनीकरण से संबंधित आवेदन कर सकते हैं।


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