अमेठी के इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी को जमीन फर्जीवाड़ा मामले में नोटिस
नोटिस पत्र की कॉपी एसडीएम ने डीएम व सीडीओ के तिलोई तहसील के तहसीलदार को भी भेजी है। एसडीएम ने तहसीलदार से तथ्यात्मक जांच आख्या भी मांगी है।
अमेठी (जेएनएन)। इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी (इग्रुआ) फुरसतगंज के निदेशक को उपजिलाधिकारी तिलोई डा. अशोक कुमार शुक्ला ने नोटिस जारी किया है। एसडीएम ने संस्थान के निदेशक से पूछा है कि जो जमीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान/फुरसतगंज हवाई अड्डा के नाम अंकित है और जिसे प्रबंधन के लिए आपको दिया गया था, उसे आपके द्वारा अनधिकार चेष्टा करते हुए किसी अन्य संस्थान राजीव गांधी विमानन विवि के नाम बैनामा कर दिया गया है।
जिले की तिलोई तहसील के ब्रहम्नी व सैंबसी गांवों में 167 एकड़ जमीन गजट प्रकाशित कर इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी को वर्ष 1985 में दी गई थी। गजट के मुताबिक अहस्तांतरणीय होने के बावजूद उड़ान अकादमी के निदेशक ने आठ जुलाई, 2016 को इसमें से 26.36 एकड़ जमीन विमानन विवि के नाम बैनामा कर दी। उड़ान अकादमी के निष्कासित ट्रेनी पायलट अनुपम वर्मा की शिकायत पर उपजिलाधिकारी ने इग्रुआ के निदेशक बीके वर्मा से शीघ्र इसका जवाब देने के लिए कहा है।
नोटिस पत्र की कॉपी एसडीएम ने डीएम व सीडीओ के तिलोई तहसील के तहसीलदार को भी भेजी है। एसडीएम ने तहसीलदार से तथ्यात्मक जांच आख्या भी मांगी है। एसडीएम की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम ने कहा कि तहसीलदार की जांच आख्या व इग्रुआ के निदेशक का जवाब मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दैनिक जागरण की खबर पर हरकत में आया प्रशासन
दैनिक जागरण ने 22 जनवरी के अंक में, राजीव गांधी विमानन विवि में भी जमीन का पेच, शीर्षक से इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी के निदेशक पर नियम दरकिनार कर जमीन विमानन विवि को देने की खबर को प्रमुखता से छापा था।