विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

हल्के में न लें ये नया ट्रैफिक रूल...एक साल में सिर्फ 5 चालान और ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा सस्पेंड

Published: Fri, 23 Jan 2026 08:22 AM (IST)

सड़क परिवहन मंत्रालय ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाया है। अब एक साल में पांच चालान होने ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. एक साल में पांच चालान पर डीएल निलंबित होगा।

  2. यह नया नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।

  3. लखनऊ में 2025 में 400 से अधिक डीएल निलंबित हुए।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। वाहन चालान को हल्के में लेने वाले अब सावधान हो जाएं, क्योंकि सालभर में पांच चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो जाएगा। परिवहन विभाग ने आठ से 14 जनवरी तक बिना हेलमेट 807, बिना सीट बेल्ट 102 और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले 37 लोगों के चालान किए हैं।

यातायात नियमों को तोड़ने के आदी लोगों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अब सख्त हो गया है। एक साल में पांच चालान होने पर नियम 21 के तहत डीएल सस्पेंड किया जाएगा। इसे एक जनवरी 2026 से प्रभावी किया गया है। एक साल से अधिक पुराने पिछले अपराधों को भविष्य में जुर्माने की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

इस कदम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी हो सकती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ चालान के आधार पर डीएल को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं था। इसमें अपराध की गंभीरता को दर्शाना पड़ता था। पूर्व अपर परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा पुष्पसेन सत्यार्थी ने कहा, सड़क सुरक्षा के लिए यह अहम कदम है।

इससे लोग वाहन को सावधानी से चलाएंगे। आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय ने बताया, सड़क सुरक्षा माह में कार्रवाई चल रही है। खुद सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।

अभी तक इन नियमों में निलंबित होता था डीएल

ड्रंकन ड्राइविंग यानी नशे में होने, ओवरस्पीडिंग, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने, चौराहों पर रेड लाइट जंपिंग, वाहन में ओवरलोडिंग, गुड्स कैरियर में यात्री बैठाने पर डीएल को निलंबित किया जाता था। ऐसे ही गाड़ी चोरी करना, यात्रियों के साथ मारपीट करना, यात्रियों का अपहरण करना और सार्वजनिक जगह पर गाड़ी छोड़ देना आदि भी शामिल था। मोटर वाहन अधिनियम में 24 नियमों को इसीलिए बनाया गया था, ताकि लोग वाहन को सही से चलाएं।

लखनऊ में 400 से अधिक डीएल हो चुके निलंबित

परिवहन विभाग के ट्रांसपोर्ट नगर व देवा रोड कार्यालय के एआरटीओ प्रशासन ने 2025 में 400 से अधिक लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए हैं। यह कार्रवाई यातायात पुलिस की रिपोर्ट पर की गई थी।

70 से अधिक डीएल निलंबित करने की संस्तुति दूसरे जिलों के लिए की गई, यानी गैर जिलों के लोगों का लखनऊ में चालान होने पर डीएल सस्पेंड करने का अनुरोध संबंधित जिले को भेजकर किया गया। इतना ही नहीं सिविल पुलिस की ओर से वाहनों का चालान करके दूसरे जिलों को डीएल निलंबन की संस्तुति की संख्या इसमें शामिल नहीं है।

डीएल निलंबन पर ड्राइविंग नहीं

यदि किसी का डीएल निलंबित होता है तो उस अवधि में वह वाहन नहीं चला सकता। यदि वाहन चलाता पकड़ा गया तो भारी जुर्माना, लाइसेंस का स्थायी रद होना (कैंसिलेशन), कोर्ट केस और जेल तक हो सकती है, क्योंकि यह एक गंभीर अपराध है साथ ही इसके लिए बीमा भी रद हो जाता है और दुर्घटना की स्थिति में आप पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

यह भी पढ़ें- 31 जनवरी तक परिषदीय और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो रुक जाएगी सैलरी