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खाली प्लॉट पर मिला कूड़ा तो अब खैर नहीं, मालिक पर लगेगा इतने का जुर्माना

नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी, 50 वर्ष से अधिक पुराने मार्केट के दुकानदारों पर दिखाई मेहरबानी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 28 Jun 2018 11:38 AM (IST)Updated: Thu, 28 Jun 2018 12:43 PM (IST)
खाली प्लॉट पर मिला कूड़ा तो अब खैर नहीं, मालिक पर लगेगा इतने का जुर्माना
खाली प्लॉट पर मिला कूड़ा तो अब खैर नहीं, मालिक पर लगेगा इतने का जुर्माना

लखनऊ(जागरण संवाददाता)। नगर निगम कार्यकारिणी समिति ने प्रस्ताव में आशिक संशोधन करते हुए गंदगी के लिए भूखंड मालिकों पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है। अभी तक प्रस्ताव यह था कि भूखंड पर झोपड़ी बनाकर रहने वाले अगर गंदगी फैलाते हैं तो उनसे जुर्माना वसूला जाएगा, लेकिन कार्यकारिणी ने भूखंड मालिकों से जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया है। अब भूखंड पर गंदगी पाए जाने पर भूखंड मालिक से पाच हजार का जुर्माना नगर निगम वसूल सकेगा। अगर जुर्माना लगने के बाद भूखंड पर दोबारा गंदगी पाई जाती है तो जुर्माने की राशि दस हजार हो जाएगी। इसके अलावा गंदगी फैलाने वाले ठेला और खोमचों वालों पर भी जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना पहली बार में पाच सौ और दूसरी बार गंदगी मिलने पर एक हजार होगा। बुधवार को करीब तीन घटे तक मेयर डॉ. संयुक्ता भाटिया की अध्यक्षता और नगर आयुक्त डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी की मौजूदगी में करीब तीन घटा चली नगर नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली तो कुछ अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिए गए।

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पचास वर्ष से अधिक पुरानी मोहन मार्केट, न्यू मार्केट कैसरबाग, नानपारा मार्केट और गुरुनानक मार्केट को तोड़कर वहा डबल बेसमेंट के साथ ही बहुमंजिला व्यावसायिक कापलेक्स बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन नगर निगम प्रशासन की तरह नगर निगम कार्यकारिणी समिति भी दुकानों पर कब्जेदारों के पक्ष में आ गई और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कार्यकारिणी समिति ने मार्केट को तोड़ने के प्रस्ताव को स्थगित करते हुए मेयर की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। कमेटी यह परीक्षण करेगी कि अगर मार्केट तोड़ी गई तो वहा के व्यवसायी और निवासी कहा जाएंगे। हालाकि इन मार्केटों में अधिकाश अवैध कब्जेदार हैं, जिन्हें नगर निगम पूर्व में ही कब्जा छोड़ने की नोटिस दे चुका है। कई अवैध कब्जेदार तो किराया तक नहीं देते हैं और मनमाने तरह से मार्केट का मूल स्वरूप बदल चुके हैं। चारबाग की गुरुनानक मार्केट में आवासों को तोड़कर होटल खड़ा कर दिए गए हैं।

तंबाकू व्यापारियों के आगे झुकी कार्यकारिणी:

जिसकी आशका थी, आखिर वही हुआ। नगर निगम कार्यकारिणी समिति बच्चों की सुरक्षा के बजाय तंबाकू व्यापारियों के पक्ष में खड़ी दिखी। समिति ने तंबाकू से बनी वस्तुओं टॉफी, बिस्कुट, चाकलेट चिप्स और पेय पदार्थ न बेचने के प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया है। मेयर का कहना है कि तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों का कहना था कि उनकी बात भी सुन ली जाए और कम से कम पेय पदार्थ बेचने की अनुमति दी जाए। इसलिए प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है।

निजी चिकित्सा संस्थानों का लाइसेंस शुल्क बढ़ा:

नगर निगम कार्यकारिणी समिति ने निजी चिकित्सा संस्थानों का लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया है। इसमें प्रसूति गृह, निजी अस्पताल, नर्सिग होम, पैथोलॉजी, एक्सरे सेंटर, डेंटल क्लीनिक, प्राइवेट क्लीनिक और ब्लड बैंक शामिल हैं। इसी तरह शहर में चल रहे होटल, गेस्ट हाउस, जलपान गृह, आइसक्रीम फैक्ट्री, आटा चक्की, प्रेक्षागृहों और शराब की दुकानों का लाइसेंस शुल्क भी बढ़ाया गया। इसके अलावा शूटिंग रेंज में भी निशानेबाजी का शुल्क बढ़ाकर पाच सौ रुपए किया गया। स्कूल के व्यावसायिक उपयोग पर लगेगा शुल्क:

हाउस टैक्स से राहत पाने वाले स्कूलों में अगर व्यावसायिक गतिविधिया होती पाई गई तो नगर निगम शुल्क वसूलेगा। नगर निगम कार्यकारिणी समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नगर आयुक्त डॉ.इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों को शासनादेश के तहत हाउस टैक्स से छूट मिली हुई, लेकिन कई स्कूल संचालक स्कूल परिसर में शादी व अन्य समारोह कराते हैं। इसके अलावा स्कूल परिसर में अन्य व्यावसायिक गतिविधिया चल रही हैं। ऐसे स्कूल संचालकों से नगर निगम व्यावसायिक दर पर शुल्क वसूलेगा। स्कूल परिसर के बाहर फुटपाथ और सड़क पर पार्किंग कराने का भी नगर निगम शुल्क वसूलेगा।

हवाई अड्डा पर लगेगा कर:

अमौसी एयरपोर्ट से उड़ने वाले विमान और हेलीकाप्टरों से कर वसूलने की मंजूरी मिल गई है। हवाई पट्टियों हवाई अड्डों पर प्रति व्यक्ति पर सौ रुपये और चार्टर्ड विमानों और हैलीकाप्टर की प्रति उड़ान पर तीन हजार की दर से कर लगेगा। नगर निगम अधिनियम के संशोधित नियमों (172) में यह प्रावधान है कि नगर निगम सीमा में आने वाले हेलीपैड पर उतरने और उड़ान भरने वाले हेलीकाप्टरों अथवा अन्य प्रकार के यानों से कर वसूला जा सकता है। अधिनियम में प्रावधान है कि विमान पत्तन प्राधिकरण, हवाई अड्डों, हवाई पट्टी हैलीपैड का रखरखाव, प्रबंधन और पर्यवेक्षण करने वाली एजेंसी से कर वसूला जाए। प्रेक्षागृहों पर कर बढ़ा:

मल्टीप्लेक्स प्रति शो 600, वातानुकूलित सिनेमाघर प्रति शो 300, साधारण सिनेमाघर प्रति शो सौ रुपए। पार्षद ने दिया धरना:

लाल बहादुर शास्त्री वार्ड की पार्षद करुणा प्रसाद ने क्षेत्र में सफाई न होने का आरोप लगाते हुए बैठक कक्ष के बाहर धरना दिया। इस पर महापौर संयुक्ता भाटिया ने उन्हें सफाई करवाने का आश्वासन दिया।कैफी आजमी अकादमी का संचालन करेगा नगर निगम1पेपर मिल कालोनी में कैफी आजमी अकादमी का संचालन नगर निगम खुद अपने हाथ में कैसे ले, इसे लेकर पत्रवली का परीक्षण होगा। इसके अलावा सासद, विधायक व नगर निगम निधि से बनाए गए प्रेक्षागृह का परीक्षण होगा कि उनका संचालन कौन कर रहा है। पेपर मिल कालोनी वार्ड के पार्षद राजेश सिंह ने यह मुद्दा उठाया था और कहा था कि मनमाने तरह से ट्रस्ट के लोग अकादमी का संचालन कर रहे हैं। अटल के नाम सभी कल्याण मंडप नहीं:

कार्यकारिणी समिति ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से सभी कल्याण मंडपों का नाम रखने के सुझाव को फिलहाल नहीं माना है। सपा पार्षद दल के नेता सैय्यद यावर हुसैन रेशू ने सुझाव मेयर को दिया था, जो बैठक में चर्चा में लाया गया। मेयर का कहना है कि लखनऊ में कल्याण मंडप के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का खास योगदान था, लेकिन कार्यकारिणी समिति का मानना है कि सभी कल्याण मंडपों का एक नाम नहीं होना चाहिए। हालाकि प्रस्ताव महानगर कल्याण मंडप का नाम पूर्व मेयर पद्मश्री डा. एससी राय के नाम रखने का था, लेकिन कार्यकारिणी समिति ने संशोधन कर दिया।


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