Back Image

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मुख्तार अंसारी का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दिए निर्देश- मौत से जुड़ी रिपोर्ट बेटे को उपलब्ध कराई जाए

    Updated: Thu, 02 Jan 2025 10:38 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह गैंग्सटर और नेता मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी चिकित्सा और मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर उनके बेटे उमर को उपलब्ध कराए। मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के बांदा स्थित एक अस्पताल में कथित तौर पर हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी।

    Hero Image
    मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को बांदा स्थित अस्पताल में कथित तौर पर हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी।

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह गैंग्सटर एवं नेता मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी चिकित्सा और मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर उनके बेटे उमर को उपलब्ध कराए। जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने उमर अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद ये निर्देश दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उमर ने किया था रिपोर्ट नहीं दिखाने का दावा

    उमर ने कहा कि उनके पिता की मौत से संबंधित चिकित्सा और न्यायिक जांच रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। मऊ सदर से पांच बार विधायक रहे 63 वर्षीय मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के बांदा स्थित एक अस्पताल में कथित तौर पर हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी। 

    वर्ष 2005 से जेल में बंद रहे मुख्तार के खिलाफ 60 से अधिक आपराधिक मामले लंबित थे और उन्हें भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। उनकी मृत्यु से पहले बेटे ने दिसंबर, 2023 में शीर्ष अदालत का रुख किया और पिता की जान को खतरा बताते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। 

    राज्य सरकार ने 2023 में पीठ को आश्वासन दिया था कि यदि आवश्यक हुआ तो वह बांदा जेल के अंदर अंसारी की सुरक्षा मजबूत करेगी ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो। बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि उमर को दस्तावेज मुहैया कराए जाएंगे। 

    दो सप्ताह के भीतर उमर को दी जाएं रिपोर्ट की प्रतियां

    पीठ ने उल्लेख किया कि अंसारी का पोस्टमार्टम किया गया था और बाद में मजिस्ट्रेट जांच भी की गई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर उमर को चिकित्सा और जांच रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा, जो उसके बाद तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल कर सके। 

    बता दें कि अंसारी की मृत्यु के समय उनके भाई और गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी ने आरोप लगाया था कि मुख्तार को जेल में धीमा जहर दिया जा रहा था। हालांकि अधिकारियों ने इस आरोप से इनकार किया था।

    यह भी पढ़ें: जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश, 45 पन्नों में नोट किया गया एक-एक प्वाइंट, सील बंद लिफाफे में वीडियो और फोटो भी!