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बाहुबली व‍िधायक मुख्तार अंसारी की भाभी पहुंची हाईकोर्ट, मगर नहीं हुई अभी कोई सुनवाई

मुख्तार अंसारी फरहत अंसारी अपने मकान के खिलाफ एलडीए की कार्रवाई पर पहुंची अदालत मगर अदालत से फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी अगली तारीख भी नहीं तय।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Sat, 19 Sep 2020 07:12 AM (IST)Updated: Sat, 19 Sep 2020 07:12 AM (IST)
बाहुबली व‍िधायक मुख्तार अंसारी की भाभी पहुंची हाईकोर्ट, मगर नहीं हुई अभी कोई सुनवाई
बाहुबली व‍िधायक मुख्तार अंसारी की भाभी पहुंची हाईकोर्ट, मगर नहीं हुई अभी कोई सुनवाई

लखनऊ, जेएनएन।एलडीए की डालीबाग स्थित गाटा संख्या 93 के अपने मकान के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की भाभी फरहत अंसारी हाईकोर्ट पहुंची हैं। इस मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट से सुनवाई का आवेदन किया। जहां फिलहाल हाईकोर्ट ने सुनवाई नहीं की और केस को फिलहाल टाल दिया है। इस मामले में कोई आदेश नहीं किया गया है।

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21 को एलडीए में होने वाली सुनवाई और उसमें दिए जाने वाले किसी भी आदेश को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई है। जिससे स्पष्ट है कि मुख्तार परिवार को इस मामले में अभी कोई भी राहत नहीं मिल सकी है।इस बारे में प्राधिकरण के अधिवक्ता रत्नेश चंद्रा ने बताया कि फरहत अंसारी ने प्रकरण में एलडीए और जिला प्रशासन की जारी कार्यवाही को गलत बताते हुए हाईकोर्ट की शरण ली है। पहले ये मामला सिंगल बेंच में गया था, बाद में इसको डिवीजन बेंच में दिया गया है। जिसमें अभी कोई सुनवाई नहीं की गई है। कोई भी राहत नहीं दी गई है। कोई नई तारीख भी सुनवाई के लिए नहीं तय की गई है।

पांच एकड़ भूमि में करीब 15 निर्माण ध्वस्तीकरण के दायरे में

निवर्तमान आयुक्त मुकेश मेश्राम ने एक कमेटी का गठन किया था जो कि डालीबाग में निष्क्रांत संपत्ति की जांच कर के उस संबंध में अपनी रिपोर्ट दे रही थी। इस मामले में अब तक तो तथ्य जांच कमेटी के सामने आए हैं, उनमें करीब पांच एकड़ निष्क्रांत भूमि पर लगभग 15 बड़े निर्माण ध्वस्तीकरण के दायरे में हैं। इस रिपोर्ट पर सभी सदस्यों के दस्तख्त हो चुके हैं। जल्द ही इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण को कार्रवाई भी करनी होगी। एलडीए उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी पहले ही मान चुके हैं कि करीब पांच एकड़ भूमि निषक्रांत भूमि के दायरे में है।

तारीख इस मामले में अहम

गाटा संख्या 93 के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर 21 सितंबर को अहम तारीख हो सकती है।फरहत अंसारी के निर्माण की सुनवाई 21 को होनी है। हाईकोर्ट से एलडीए को कोई आदेश नहीं किया गया है। ऐसे में संभव है कि प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुनवाई के बाद नक्शा निरस्त करने का आदेश दे दें। जिसके बाद में इस मकान को ध्वस्त करने का रास्ता साफ हो जाएगा। 


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