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मकान बचाने इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची मुख्तार अंसारी की भाभी, LDA की कार्रवाई को बताया गलत

व‍िधायक मुख्तार अंसारी की भाभी फरहत अंसारी लखनऊ के डालीबाग स्थित मकान को एलडीए और जिला प्रशासन की कार्रवाई से बचाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई हैं।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 18 Sep 2020 11:56 PM (IST)Updated: Sat, 19 Sep 2020 12:13 AM (IST)
मकान बचाने इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची मुख्तार अंसारी की भाभी, LDA की कार्रवाई को बताया गलत
मकान बचाने इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची मुख्तार अंसारी की भाभी, LDA की कार्रवाई को बताया गलत

लखनऊ, जेएनएन। बाहुबली व‍िधायक और गैंगस्‍टर मुख्तार अंसारी की भाभी फरहत अंसारी लखनऊ के डालीबाग स्थित मकान को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) और जिला प्रशासन की कार्रवाई से बचाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ उनकी तरफ से दाखिल याचिका पर अब 23 सितंबर को सुनवाई करेगी। मामला शुक्रवार को सूचीबद्ध था, लेकिन समयाभाव के चलते इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल व जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने पारित किया।

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याचिकाकर्ता ने डालीबाग के गाटा संख्या 93 स्थित अपने मकान के संबंध में एलडीए व जिला प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई को गलत बताया है। उल्लेखनीय है कि गत 27 अगस्त को मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम दर्ज गाटा संख्या 93 के दो मकान एलडीए ने ध्वस्त किए थे। एलडीए के अनुसार ये निर्माण निष्क्रांत संपत्ति पर किए गए थे। लेकिन इसी गाटा संख्या पर मुख्तार की भाभी के मकान के खिलाफ कोई उस समय कार्रवाई नहीं की गई थी। बाद में एलडीए ने एक सितंबर को मुख्तार की भाभी फरहत को भी नोटिस जारी किया। इसके बाद 14 सितंबर को एलडीए में पहली सुनवाई हुई। मामले में एलडीए में अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।

मुख्तार की पत्नी सहित तीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट : इंटरस्टेट-191 आपराधिक गिरोह के सरगना व विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी और पत्नी के दो भाइयों सरजील रजा व अनवर शहजाद के खिलाफ गाजीपुर में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गौरव कुमार की अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी किया है। गत 12 सितंबर को गाजीपुर शहर कोतवाली में तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी व पत्नी के दोनों भाइयों सरजील रजा और अनवर शहजाद पर संगठित रूप से अपराध करने व छावनी लाइन छावनी लाइन व बवेरी स्थित कुर्क जमीन पर कब्जा करने व सरकारी ठेका हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप हैं। मुकदमे में तीनों के हाजिर न होने पर शुक्रवार को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया। एसपी डॉ. ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि मामले में तीनों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।


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