CAA protest in Lucknow : अब सिर्फ दो दिन बाकी, किसी भी उपद्रवी ने नहीं जमा किया जुर्माना
21.76 लाख जुर्माने के लिए 13 उपद्रवियों की कुर्क हो सकती है संपत्ति। 13 फरवरी को एडीएम कोर्ट ने जारी किया था रिकवरी का आदेश।
लखनऊ, जेएनएन। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हसनगंज इलाके को हिंसा की आग में झोंकने वाले 13 उपद्रवियों से 21.76 लाख रुपये की वसूली का आदेश 13 फरवरी को जारी होने के बाद से अब तक किसी ने भी जुर्माना जमा नहीं किया है। अब नोटिस की मियाद बस दो दिन ही बची है। इसके बाद प्रशासन इनकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी शुरू करेगा।
केंद्र सरकार द्वारा संशोधित नागरिकता कानून बिल पास करने के बाद 19 दिसंबर को राजधानी में विभिन्न संगठनों की ओर से आहूत प्रदर्शन के दौरान जबर्दस्त ङ्क्षहसा और उपद्रव हुआ था। इस दौरान राजधानी में करीब पांच करोड़ रुपये की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया था। इसी क्रम में हसनगंज थाना क्षेत्र में 20 उपद्रवियों को रिकवरी का नोटिस जारी हुआ। इसमें से सात के खिलाफ पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा सकी थी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ट्रांसगोमती विश्वभूषण मिश्र की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि क्षतिपूर्ति की धनराशि के लिए दोषी 13 व्यक्ति संयुक्त रूप से तथा संपूर्ण धनराशि के लिए यह सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग उत्तरदायी हैं। धनराशि इन सबसे अथवा इन सबकी संपत्ति से संयुक्त रूप से किसी से अथवा किसी की भी संपति से वसूली जाएगी।
तीस दिन का था समय, 16 को रिपोर्ट लेगी कोर्ट
आदेश के तहत कोर्ट ने मुख्य कोषागार कलेेक्ट्रेट के खजाने में जुर्माना जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया था। कोषागार अधिकारियों का कहना था कि 10 मार्च तक किसी उपद्रवी ने जुर्माना नहीं जमा किया। अगर जुर्माना नियत तारीख तक जमा नहीं किया गया तो फिर प्रशासन तहसील को संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहेगा। वहीं, एडीएम ट्रांसगोमती विश्वभूषण मिश्र का कहना है कि कितने लोगों ने जुर्माना जमा किया, इस बारे में जानकारी नहीं है। 16 मार्च को कोषागार कार्यालय से इस बारे में आख्या देने को कहा है।
इन उपद्रवियों से होगी वसूली
ओसामा सिद्दीकी, मुहम्मद हासिम, मुहम्मद कलीम, धर्मवीर सिंह, मुख्तार अहमद, कलीम अहमद, जाकिर, सलमान, मुबीन, वसीम, शफीकुद्दीन, माहेनूर चौधरी, हफीजुरर्रहमा।