इलाहाबाद में नहीं होगी ओवैसी की सभा
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआइएम) प्रमुख व हैदराबाद के सांसद असउद्दीन ओवैसी की संगम नगरी इलाहाबाद में प्रस्तावित जनसभा को प्रशासन की मंजूरी नहीं मिल सकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को इस बारे में फैसला लेने का निर्देश दिया था।एमआइएम के नगर संयोजक ने नए सिरे से आवेदन
लखनऊ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआइएम) प्रमुख व हैदराबाद के सांसद असउद्दीन ओवैसी की संगम नगरी इलाहाबाद में प्रस्तावित जनसभा को प्रशासन की मंजूरी नहीं मिल सकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को इस बारे में फैसला लेने का निर्देश दिया था।एमआइएम के नगर संयोजक ने नए सिरे से आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस रिपोर्ट के मद्देनजर जिलाधिकारी ने यह आवेदन अस्वीकार कर दिया है।
हैदराबाद से सांसद असउद्दीन ओवैसी की इलाहाबाद में सभा के लिए प्रयासरत एमआइएम नगर संयोजक अफसर महमूद ने पहले अनुमति नहीं मिलने की दशा में इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल को जिलाधिकारी को निर्देश दिया था कि वह 26 अप्रैल को प्रस्तावित सभा के संबंध में निर्णय लें। अफसर महमूद ने 17 अप्रैल को नए सिरे से आवेदन देते हुए शाम छह बजे से रात 10 बजे तक की अवधि के लिए करेली में नूरुल्ला रोड पर वसियाबाद चौराहे तथा दौलत हुसैन स्कूल मैदान खुल्दाबाद में सभा की अनुमति मांगी थी। डीएम भवनाथ ने इस आवेदन पर एसपी (सिटी) से रिपोर्ट मांगी। डीएम को थानों के अलावा एसपी सिटी, सीओ सिटी (प्रथम) तथा थानों की तरफ से रिपोर्ट दी गई। पुलिस का कहना है कि दौलत हुसेन मैदान मिश्रित आबादी का क्षेत्र है, पार्किंग का इंतजाम भी नहीं है। इससे मार्ग अवरूद्ध होने की आशंका है। थानाध्यक्ष करेली ने भी रिपोर्ट में वसियाबाद चौराहे को लेकर कुछ ऐसी ही बात कही है। जिलाधिकारी ने पुलिस की इन्हीं रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कहा है कि जिन स्थानों पर सभा की अनुमति मांगी गई है, उससे यातायात बाधित होने की आशंका है। उन्होंने अपने फैसले में मिश्रित आबादी का क्षेत्र होने तथा ओवैसी के दिल्ली में दिए गए भड़काऊ भाषण को भी आधार बनाया है और कहा कि इसके मद्देनजर एआइएम के नगर संयोजक अफसर महमूद के प्रत्यावेदन को जनहित में निरस्त किया जा रहा है।