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UPPCL EPF Scam : महेश गुप्ता और आलोक गर्ग की जमानत अर्जी खारिज

UPPCL EPF Scam पॉवर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि में घोटाले का मामला।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Wed, 05 Feb 2020 09:18 AM (IST)Updated: Wed, 05 Feb 2020 09:18 AM (IST)
UPPCL EPF Scam : महेश गुप्ता और आलोक गर्ग की जमानत अर्जी खारिज
UPPCL EPF Scam : महेश गुप्ता और आलोक गर्ग की जमानत अर्जी खारिज

लखनऊ, विधि संवाददाता। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि एवं अंशदायी निधि की करोड़ों रुपये के घोटाले में शामिल आरोपित महेश कुमार गुप्ता एवं आलोक गर्ग की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संदीप गुप्ता की अदालत ने खारिज कर दी है।

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इस प्रकरण के शुरुआती दौर में पता चला था कि भविष्य निधि की कुल 2631.20 करोड़ की धनराशि का दुर्विनियोग किया गया है। जमानत के विरोध में कहा गया था कि वित्त मंत्रालय की दो मार्च 2015 की अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि का नियोजन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं में नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद निर्देशों का अतिक्रमण करते हुए दुराशयपूर्वक कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशि का पचास प्रतिशत से अधिक धनराशि डीएचएफएल में सावधि जमा के रूप में विनियोजित की गई। इस प्रकार दोनों की अपराध में संलिप्तता पाई गई।

बचाव पक्ष की ओर से कहा गया था कि इस प्रकरण में दो आरोपितों श्याम किशोर अग्रवाल एवं एक अन्य की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। लिहाजा, उन्हें भी जमानत पर रिहा कर दिया जाए। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जिन आरोपियों की जमानत स्वीकृत हुई है, उनकी भूमिका एवं अपराध में संल्पितता वर्तमान दोनों आरोपियों से भिन्न है। लिहाजा, अभियुक्त महेश कुमार गुप्ता एवं आलोक गर्ग जमानत के अधिकारी नहीं हैं।


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