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लखनऊ नगर निगम का सख्त रुख, बिना लाइसेंस कुत्ता पालने पर 15 हजार का जुर्माना वसूला

Published: Wed, 16 Sep 2026 03:54 PM (IST)

लखनऊ नगर निगम ने पालतू कुत्तों के लाइसेंस नियमों को लेकर सख्त अभियान चलाया है। गोमतीनगर में बिना लाइसेंस कुत्ता ...और पढ़ें

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HighLights

  1. नगर निगम ने पालतू कुत्तों के लाइसेंस चेकिंग का अभियान चलाया।

  2. बिना लाइसेंस कुत्ता पालने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगा।

  3. ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से पालतू कुत्तों का लाइसेंस बनवाएं।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहर में पालतू कुत्तों के लाइसेंस संबंधी नियमों को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को गोमतीनगर के विभिन्न क्षेत्रों विशाल खंड, विराट खंड, लोहिया पार्क के आसपास पालतू कुत्तों के लाइसेंस की चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया गया।

इस दौरान बिना लाइसेंस कुत्ता पालने के मामले में तीन लोगों से 15 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके बाद मौके पर ही लाइसेंस भी जारी किए गए। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर पशु कल्याण की टीम ने सुबह 6:30 बजे से अभियान की शुरुआत की।

इससे नगर निगम को कुल 18 हजार रुपये का राजस्व मिला। कई लोग ऐसे मिले जिनका लाइसेंस तथा वैक्सीनेशन पूर्ण था। नगर निगम आंकड़ों के अनुसार, लखनऊ में लगभग 10 हजार पालतू कुत्ते पंजीकृत या अपंजीकृत अवस्था में रह रहे हैं।

अभी मात्र 3400 लाइसेंस ही बने हैं। पशु कल्याण अधिकारी डा. अभिनव वर्मा ने कहा कि सभी श्वान मालिक नियमों का पालन करते हुए अनिवार्य रूप से लाइसेंस बनवाएं और रैबीज टीकाकरण समय पर कराते रहें।

इस तरह बनवा सकते लाइसेंस

कुत्ते का लाइसेंस रैबीज टीकाकरण प्रमाणपत्र और पालतू पशु अनुज्ञप्ति नियंत्रण तथा विनिमयन उपविधि 2025 के पालन संबंधी शपथ पत्र के आधार पर जारी किया जाता है। लाइसेंस आनलाइन नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in के माध्यम से बनवाया जा सकता है।

वहीं, पशु कल्याण अधिकारी कार्यालय लालबाग में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पशु चिकित्सालयों पर भी लाइसेंस बनवाए जा सकते हैं।