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    Lucknow: मुख्तार अंसारी की जमीन पर 'प्रधानमंत्री आवास' बनाने का रास्ता साफ, 72 फ्लैट बनाने पर LDA करेगा विचार

    By Nishant YadavEdited By: Siddharth Chaurasiya
    Updated: Thu, 03 Aug 2023 09:36 PM (IST)

    पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ी डालीबाग की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की निष्क्रांत भ ...और पढ़ें

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    पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ी डालीबाग की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनाने का रास्ता साफ हो गया है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ी डालीबाग की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनाने का रास्ता साफ हो गया है। माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की निष्क्रांत भूमि पर हुए कब्जे वाली जगह पर प्रधानमंत्री आवास के 72 फ्लैट बनाने के लिए एलडीए पांच अगस्त को होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाएगा।

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    बोर्ड की बैठक में कई प्रस्ताव लाए जाएंगे

    एलडीए के नियोजन अनुभाग ने चार मंजिला प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए डीपीआर का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लाया जाएगा। डालीबाग तिलक मार्ग बटलर गंज एक्सटेंशन पर निष्क्रांत की भूमि को राजस्व विभाग से दिलाने के लिए एलडीए उपाध्यक्ष डा. इंद्रमणि त्रिपाठी ने जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार को पिछले माह पत्र लिखा था।

    जिलाधिकारी ने राजस्व परिषद से कार्रवाई करने को कहा था। मुख्तार और उसके बेटे के निष्क्रांत भूमि पर कब्जा कर बने बंगले को वर्ष 2020 में ही एलडीए ने ध्वस्त किया था। मुख्तार के बहनोई एजाज उर्फ एजाजुल हक और उसकी बहन फहमीदा अंसारी का भी बंगला भी निष्क्रांत भूमि पर बनाया गया था।

    एलडीए किराए पर देगा संपत्ति

    इस जमीन का क्षेत्रफल 2341.54 वर्ग मीटर है। एलडीए खाली पड़ी व्यावसायिक संपत्तियों को किराए पर उठा सकता है। अभी तक शासन ने व्यावसायिक संपत्तियों को किराए पर देने की रोक लगा रखा है। कानपुर रोड पर एक बड़ी व्यावसायिक संपत्ति को किराए पर देने के लिए एलडीए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाकर उसे शासन भेजेगा।

    यदि शासन इसे मंजूरी दे देता है तो एलडीए अपनी शेष व्यावसायिक संपत्तियों को किराए पर दे सकेगा। अन्नपूर्णा कांप्लेक्स सहित एलडीए की कई व्यावसायिक संपत्तियां न बिकने के कारण जर्जर हो रही हैं।

    यह प्रस्ताव भी आएंगे बैठक में

    अनाधिकृत और अनियोजित कालोनी में घर बनाने के लिए एलडीए मानचित्र स्वीकृत करेगा। अब तक ले आउट के स्वीकृत होने की बाध्यता है। इसके लिए घर के सामने नौ और 12 मीटर चौड़ी सड़क होना चाहिए। एलडीए से खरीदे भूखंड का विभाजन डीएम सर्किल रेट के अनुसार शुल्क देकर हो सकेगा।

    आवासीय के लिए एक प्रतिशत गैर आवासीय के लिए दो और व्यावसायिक भूखंड के विभाजन के लिए तीन प्रतिशत शुल्क लगेगा। विभाजन के बाद एक भूखंड के एक से अधिक लोगों के नाम नक्शे पास हो सकेंगे।