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    डाग लवर्स अब दो से ज्‍यादा नहीं पाल सकेंगे कुुत्‍ते, लखनऊ नगर निगम कुत्ता पालन नियंत्रण नियमावली कर रहा तैयार

    By Vrinda SrivastavaEdited By:
    Updated: Sun, 26 Jun 2022 07:15 AM (IST)

    लखनऊ नगर निगम अब कुत्ता पालन नियंत्रण नियमावली बनाने जा रहा है। इसका प्रस्ताव भी तैयार हो गया है जिसे नगर निगम की नीतिगत निर्णय लेने वाली महापौर की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा जाएगा। अब घर में दो से ज्‍यादा कुत्‍ते नहीं पाल सकेंगे।

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    अब घर में दो से ज्‍यादा कुत्‍ते नहीं पाल सकेंगे डाग लवर्स।

    लखनऊ, जागरण संवाददाता। अब दो से अधिक कुत्ते पालने वालों की मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। नगर निगम आने वाले समय में दो कुत्तों को ही पालन का लाइसेंस जारी करेगा। कई घरों में पांच से छह कुत्तों को पालने से आस पास के निवासियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए नगर निगम अब कुत्ता पालन नियंत्रण नियमावली बनाने जा रहा है। इसका प्रस्ताव भी तैयार हो गया है, जिसे नगर निगम की नीतिगत निर्णय लेने वाली महापौर की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा जाएगा।

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    इसी तरह कुत्तों का लाइसेंस शुल्क एक कर दिया जाएगा। अभी तक कुत्तों की नस्ल के हिसाब से लाइसेंस शुल्क दो सौ, तीन सौ और पांच सौ लाइसेंस था। अब हर नस्ल के कुत्तों के लिए पांच सौ का शुल्क निर्धारित होगा। लाइसेंस को भी आनलाइन करने के लिए कुत्ते के शरीर में चावल साइज के माइक्रो चिप लगाई जाएगी, जिसमें कुत्तों से जुड़ी सारी जानकारी होगी। अगर कुत्तों के वैक्सीनेशन की अवधि खत्म होगी तो मालिक के मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। इसी तरह स्कैन करके ही नवीनीकरण हो सकेगा।

    गाय का लाइसेंस शुल्क एक हजार होगा : घरों में दो गाय पालने का नियम है लेकिन घर में पर्याप्त जगह होनी चाहिए और साफ सफाई का भी इंतजाम करना होता है। अभी तक 31 रुपये 80 पैसा ही सालाना लाइसेंस शुल्क था, जिसे एक हजार करने की तैयारी चल रही है।

    ब्रीडिंग कराने वालों पर लगेगा अंकुश : आबादी के बीच कुत्तों का ब्रीडिंग सेंटर करने वालों पर भी लगाम लगेगा। शहर में कई जगह आवासीय क्षेत्र में ही ऐसे सेंटर चल रहे हैं, जिससे आसपास के निवासी परेशान रहते हैं। ब्रीडिंग सेंटर चलाने वाले नगर निगम ने लाइसेंस भी नहीं लेते हैं, जिसे भी अनिवार्य किए जाने की तैयारी है।