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शर्तों के साथ कुछ राहत : 43 दिन बाद खुलीं शराब की दुकानें, सुबह से लग गई थी लाइन, देखें तस्वीरें

शराब की दुकानें भी शराीरिक दूरी का पालन करते हुए कुछ समय के लिए खोलनेे को कहा गया हैैै बाकी पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Mon, 04 May 2020 10:38 AM (IST)Updated: Mon, 04 May 2020 06:17 PM (IST)
शर्तों के साथ कुछ राहत : 43 दिन बाद खुलीं शराब की दुकानें, सुबह से लग गई थी लाइन, देखें तस्वीरें
शर्तों के साथ कुछ राहत : 43 दिन बाद खुलीं शराब की दुकानें, सुबह से लग गई थी लाइन, देखें तस्वीरें

लखनऊ, जेएनएन। एक महीनेे से अधिक के लॉक डाउन के बाद सोमवार को शराब को सुबह से ही शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन लग गई थी। लखनऊ के रेड जोन में होने के कारण और लगातार कोरोना के मामले सामने आने के चलते केवल बेहद जरूरी कार्यो के लिए पाबंदियों मेंं छूूट दी गई है। सीमित स्‍टाफ के साथ समस्‍त सरकारी कार्यालय खुल सकेंगे, बंद फैक्टियों के ताले खुलेंगे और शर्तो के साथ ही निर्माण कार्य की अनुमति होगी, शराब की दुकानें भी शराीरिक दूरी का पालन करते हुए कुछ समय के लिए खोलनेे को कहा गया हैै, बाकी पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी, जिलाधकारी अभिषेक प्रकाश के मुताबिक सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसमें कुछ चीजों को लेकर बदलाव किया है, शारीरिक दूरी का पूरी तरह पालन किया जाएगा उल्‍लंघन करने पर कार्रवाई होगी।  

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कुर्सी रोड विकास नगर में शराब की दुकान के बाहर सुबह से ही लंबी लाइन लग गई थी। वहीं अलीगंज स्थित शराब की दुकान के बाहर लगी लाइन देखने लायक थी। 

पॉलिटेक्निक चौराहे पर शराब की दुकान खुलने से पहले ही लोग शारीर‍िक दूरी का ध्‍यान रखते हुए लाइन लगाकर खड़े हो गए थे। काफी देर तक दुकान नहीं खुलने पर मौके पर मौजूद आबकारी टीम ने बताया क‍ि अभी डीएम साहब का आदेश नहीं हुआ है। उनके आदेश के बाद ही दुकानों को खोला जाएगा। 

पॉलिटेक्निक चौराहे पर आबकारी निरीक्षक उमेश द्विवेदी दुकान खुलवाने पहुंचे। उनके साथ सीओ उमेश द्विवेदी भी थे।

गोमती नगर विशलखण्ड में शराब के लिए लगी लाइन। यहांं छह फिट की शारीर‍िक दूरी के न‍ियम का उल्‍लंघन करते द‍िखाई द‍िए लोग। 

ठाकुरगंज के रिंगरोड फरीदपुर में शराब दुकान पर उमड़ी भीड़। एक-एक आदमी को पेटी और चार से पांच बोतलें तक बेची जा रही हैं। 

  • हॉट स्‍पॉट एरिया में व्‍यवस्‍था यथावथ रहेगी
  • गैर आवश्यक गतिविधियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बन्द रहेगा
  • क्लिनिक और नर्सिंग हाेेेम मुख्‍य चिकित्‍साधिकारी की अनुमति से खोले जा सकेंगे
  • शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी
  • शहरी सीमा यानी नगर निगम क्षेत्र में मुख्‍य सडक के दोनो ओर मार्केट या कांपलेक्‍स में केवल आवश्‍यक सेवाओं की दुकानें तथा आवासीय और रिहायशी परिसरों में सभी तरह की सिंगल दुकानें खोलने की अनुमति होगी
  • केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति होगी।
  • समस्‍त सरकारी कार्यालय खुलेंगे, उपसचिव और इससे ऊपर के अधिकारियों के अलावा केवल 33 प्रतिशत स्‍टाफ आवश्‍यक्‍ता अनुसार बुलाया जा सकता है,
  • समस्‍त निजी कार्यालय और प्रतिष्‍ठान पहले की तरह बंद रहेंगे
  • साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, जनपदीय, अंतर्जनपदीय
  • बस परिवहन की पहले ही तरह ही मनाही होगी।
  • केवल अनुमति प्राप्त वाहन चल सकेंगे। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के
  • अलावा 2 व्यक्ति और 2 पहिया वाहन पर एक व्यक्ति को चलने की छूट होगी।
  • शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ
  • चलने की अनुमति होगी
  • 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान के लिए विशेष परिवहन की सुविधा प्रतिस्थान को देनी होगी। इन वाहनों में क्षमता से आधे यात्री ही सवार हो सकेंगे।
  • श्रमिकों का चिकित्सा बीमा करना अनिवार्य होगा।
  • 10 से अधिक लोगों की मौजूदगी के बैठक की अनुमति नहीं होगी। अगर ज़्यादा लोगों
  • की बैठक है तो एक दूसरे के बीच 6 फुट की दूरी बनाई जानी ज़रूरी है।
  • लिफ्ट में अधिक से अधिक 4 लोगों को चढ़ने की छूट होगी।
  • कोविड 19 के अधिकृत चिकित्सालयों की सूची हर कार्यस्थल पर उपलब्ध होनी  चाहिए।
  • औद्योगिक इकाइयों को शुरुआत में अपने कर्मचारियों की टेस्टिंग करानी होगी।
  • इसके बाद 15 दिन के बाद 5 फीसदी या अधिक्तम 10 कर्मचारियों तक रैंडम आधार पर  चयनित कर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।
  • उत्पादन इकाइयों या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मालिक और श्रमिकों की  सहमति से कार्य के घण्टे बढ़ाये जा सकते हैं। ये व्यवस्था अगले 3 महीने तक लागू रहेगी।
  • शहरी क्षेत्र में उन साइटों पर निर्माण हो सकेगा, जहां निर्माण साईट पर ही  मज़दूर रहते हों और उन्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत न पड़े।
  • ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण की अनुमति होगी।
  • समस्त ज़ोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिन्हें एक से ज़्यादा बीमारी हो, गर्भवती स्त्री और दस साल से छोटे बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरत के लिए बाहर निकल सकेंगे।
  • रेल परिवहन, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, अंतरराज्यीय आवागमन, स्कूल,  कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार, सभागार, असेम्बली हॉल, सभी राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक न अन्य सामूहिक गतिविधियां, धर्मिक जुलूस, धर्म स्थल जन सामान्य बन्द रहेंगे।
  • माल/वस्तुओं/खाली ट्रक के अंतरराज्यीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी।

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