Lockdown 5.0 : होटल में ठहरने के लिए देनी होगी ट्रैवल हिस्ट्री, जानिये यूपी सरकार की गाइडलाइन
मंदिरों की तरह ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मॉल होटल और रेस्टोरेंट को खोलने के लिए भी गाइडलाइन जारी की है।
लखनऊ, जेएनएन। मंदिरों की तरह ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मॉल, होटल और रेस्टोरेंट को खोलने के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। शारीरिक और सैनिटाइजेशन की व्यापक व्यवस्थाओं के साथ ही सभी जगह बिल भुगतान के लिए कैशलेस व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। वहीं, होटल में ठहरने के लिए अब अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के विस्तृत ब्योरा के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी स्व-घोषणा पत्र भी देना होगा। मॉल में गेम जोन और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, जबकि रेस्टोरेंट में सिटिंग क्षमता पचास फीसद ही रखनी होगी।
बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से करीब ढाई माह से बंद धर्मस्थल और पूजा स्थल सोमवार से खुलने जा रहे हैं। अब अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ न उमड़ पड़े और संक्रमण फैलने का खतरा खड़ा न हो जाए, इसके लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन शनिवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी कर दी। शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन की तमाम सावधानियों के साथ ही किसी भी धर्मस्थल पर प्रसाद वितरण, तिलक आदि पर रोक रहेगी। वहीं सूबे में आठ जून से कार्यालयों को कड़ी पाबंदियों के साथ खोले जाने की तैयारी है। खासकर कंटेनमेंट जोन में पूरी सख्ती बरती जाएगी। शासन ने कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कार्यालय परिसर में विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं।
सभी स्थानों पर करना होगा इनका पालन
- सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू हालत में रहने चाहिए।
- प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने के लिए एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए और इन्फारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जाए।
- जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं होगा, केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
- फेस कवर, मास्क पहनने वाले कर्मियों, ग्राहकों, आगंतुकों को ही प्रवेश की अनुमति होगी और मॉल, होटल व रेस्टोरेंट के अंदर रहने के दौरान पूरे समय फेस कवर, मास्क पहने रहना होगा।
- जहां तक संभव हो, आने वाले ग्राहकों को समूहों में बांटते हुए प्रवेश की व्यवस्था की जाए, जिससे कि एक ही स्थान-प्रवेश द्वार पर अनावश्यक भीड़भड़ न हो।
- शारीरिक दूरी के मानकों को सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त स्टाफ तैनात किया जाएगा।
- गंभीर बीमारी से ग्रसित कर्मी फ्रंट लाइन यानी ग्राहकों से सीधे संपर्क वाले कार्यों में नहीं लगाए जाएंगे। आइटी से संबंधित कार्यों के लिए यथासंभव घर से कार्य करने की सुविधा देनी होगी।
- पार्किंग स्थल आदि पर भीड़ प्रबंधन करते समय शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
- कार-वाहन आदि के स्टीयरिंग, दरवाजों के हैंडिल, चाभी आदि को समुचित प्रकार से कीटाणु रहित करना होगा।
- मॉल, होटल और रेस्टोरेंट परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि पर भी पूरे समय शारीरिक दूरी के मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा।
- आगंतुक, स्टाफ और सामान की आपूर्ति के लिए प्रवेश और निकास की यथासंभव अलग-अलग व्यवस्था होगी।
- होम डिलीवरी करने से पहले डिलीवरी स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी।
- मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में प्रवेश की लाइन में कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी।
- ग्राहकों की संख्या कम से कम रखनी होगी।
- स्व-चालित सीढिय़ों के प्रयोग करते समय सीढिय़ों पर पर्याप्त शारीरिक दूरी रखी जाएगी।
- सीढ़ियों पर एकांतर (अल्टरनेट) क्रम से (एक सीढ़ी छोड़ते हुए अगली सीढ़ी पर केवल एक व्यक्ति) चलने की व्यवस्था रहेगी।
- एयर कंडीशनरों, वेंटिलेशन के साधनों के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के बीच और आद्र्रता की सीमा 40 से 70 फीसद के बीच होनी चाहिए। क्रॉस-वेंटिलेशन का प्रबंधन इस तरह से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा अंदर आ सके।
- भीड़भाड़ की संभावना वाले कार्यक्रमों पर रोक रहेगी।
- मॉल, होटल, रेस्टोरेंट परिसर के अंदर निरंतर साफ-सफाई होनी चाहिए। पेयजल, वॉश बेसिन एरिया और शौचालयों में विशेष सफाई व्यवस्था करनी होगी।
- निरंतर स्पर्श किए जाने वाले बिंदु (दरवाजे के हैंडिल, कुंडी, लिफ्ट के बटन, रेलिंग, बेंच, बाथरूम के फिटिंग्स आदि) सार्वजनिक रूप से उपयोग किए जाने वाले स्थानों और दुकानों, लिफ्ट, एस्केलेटर्स आदि का नियमित निसंक्रमण एक फीसद सोडियम हाइड्रोक्लोराइट का प्रयोग करके करना होगा।
- सभी शौचालयों की गहन सफाई नियमित अंतराल में की जाएगी।
मॉल के लिए निर्देश
- फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट में कुल सीटिंग क्षमता के 50 फीसद से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- ग्राहकों को बैठाने की व्यवस्था शारीरिक दूरी के मानकों के अनुसार होगी।
- खाने के ऑर्डर देने में, भुगतान के समय संपर्क विहीन प्रक्रिया, कैशलेस पेमेंट, ई-वॉलेट आदि अपनानी होगी।
- ग्राहक के टेबल छोड़ते ही हर बार टेबल को सैनिटाइज किया जाएगा।
- किचन के अंदर स्टाफ द्वारा शारीरिक दूरी का पालन और किचन एरिया की नियमित अंतराल पर सफाई एवं सैनिटाइजेशन किया जाएगा।
- गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के स्थान बंद रहेंगे।
- मॉल के अंदर स्थित सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
होटलों में यह होगी व्यवस्था
- रिसेप्शन पर अतिथियों के पहचान-पत्र के साथ ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल कंडीशन आदि की विस्तृत जानकारी और स्व-घोषणा पत्र भी लिया जाएगा।
- अतिथियों के सामान आदि को उनके कमरों में भेजने से पहले कीटाणु रहित करना जरूरी होगा।
- स्टाफ के साथ-साथ अतिथियों को भी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे फेस कवर, मास्क, ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजर देना होगा।
- होटल में डाइनिंग के स्थान पर रूम सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा। रूम के दरवाजे पर ही फूड आइटम के पैकेट रख दिए जाएंगे। उसे सीधे अतिथि के हाथों में नहीं दिया जाएगा।
- अतिथि और रूम-सर्विस, इनहाउस स्टाफ के बीच संपर्क और संवाद इंटरकॉम या मोबाइल से ही होगा।
रेस्टोरेंट में रखनी होगी यह सावधानी
- रेस्टोरेंट के अंदर बैठने की व्यवस्था इस तरह की जाए कि उचित शारीरिक दूरी का पालन हो।
- डिस्पोजेबल मेन्यू का प्रयोग किया जाएगा।
- कपड़ों के नैपकिन के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के पेपर नैपकिन का प्रयोग किया जाएगा।
- बुफे सेवा में शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करना होगा।
- सीटिंग क्षमता के 50 फीसद से अधिक को बैठाने की अनुमति नहीं होगी।