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Lockdown 5 Guidelines : लॉकडाउन से निकला यूपी, सिर्फ कंटेनमेंट जोन में बंदिशें, पढ़िये पूरी लिस्ट...

Lockdown 5 Guidelines यूपी की योगी सरकार ने दुकान बाजार मंडी शॉपिंग मॉल धर्मस्थल और परिवहन सहित सभी आर्थिक गतिविधियों को अनलॉक यानी बंदिशों से मुक्त कर दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Sun, 31 May 2020 09:46 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jun 2020 10:02 AM (IST)
Lockdown 5 Guidelines : लॉकडाउन से निकला यूपी, सिर्फ कंटेनमेंट जोन में बंदिशें, पढ़िये पूरी लिस्ट...
Lockdown 5 Guidelines : लॉकडाउन से निकला यूपी, सिर्फ कंटेनमेंट जोन में बंदिशें, पढ़िये पूरी लिस्ट...

लखनऊ, जेएनएन। दो महीने से भी अधिक से समय से तमाम बंदिशों में जी रहा उत्तर प्रदेश अब लॉकडाउन से बाहर निकलने वाला है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर ही चलते हुए यूपी की योगी सरकार ने दुकान, बाजार, मंडी, शॉपिंग मॉल, धर्मस्थल और परिवहन सहित सभी आर्थिक गतिविधियों को अनलॉक यानी बंदिशों से मुक्त कर दिया है। हां, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए फिलहाल मास्क, सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी के पालन जैसी शर्तों के साथ जिंदगी फिर पहले जैसे ढर्रे पर होगी।

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कुछ राहतें एक जून से तो कुछ आठ जून से मिलेंगी। पहले और दूसरे चरण की कुछ रियायतों पर अभी सरकार का मंथन चल रहा है। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां पहले की तरह ही रहेंगी। उत्तर प्रदेश के लिए एक से तीस जून तक की गाइडलाइन रविवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी कर दी।

राज्य सरकार का फैसला : कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से निम्नानुसार छूट दी जाएगी।

पहला चरण और दूसरा चरण : इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

शैक्षिक संस्थानों पर जुलाई में निर्णय : सभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि को जुलाई में भारत सरकार के संभावित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खोला जाना प्रस्तावित है।

तीसरा चरण : ये गतिविधियां अगले आदेशों तक स्थगित रहेंगी

  • अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राएं (गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त यात्राओं को छोड़कर)
  • मेट्रो-रेल सेवाएं

ये भी अगले आदेशों तक रहेंगे बंद : सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान।

बदला नाइट कर्फ्यू का समय : रात्रि नौ से सुबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की इजाजत मिलेगी।

आठ जून से ये होगा शुरू

  • धर्मस्थल, पूजा स्थल
  • होटल-रेस्टोरेंट और अन्य अतिथि सेवाएं
  • शॉपिंग मॉल्स

नोएडा-गाजियाबाद के कंटेनमेंट जोन के लिए विशेष नीति : गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया, कंटेनमेंट जोन के अंदर के व्यक्तियों पर प्रतिबंध रहेगा। लोक स्वास्थ्य हित को सुनिश्चित करने के लिए गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद के जिला प्रशासन द्वारा पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग से विचार-विमर्श कर भारत सरकार के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार निर्णय लेकर अपने स्तर से अलग आदेश जारी करेंगे।

यूपी में इन गतिविधियों को मिली सशर्त अनुमति

तीन पालियों में चलेंगे सरकारी कार्यालय : सभी सरकारी कार्यालय सौ फीसद उपस्थिति के साथ खुलेंगे लेकिन, स्टाफ को तीन पालियों में बांटकर बुलाया जाएगा। पहली पाली सुबह नौ से शाम पांच बजे तक, दूसरी पाली सुबह दस से शाम छह बजे तक और तीसरी पाली सुबह 11 से शाम सात बजे तक होगी।

उद्योगों को नाइट शिफ्ट में रखना होगा यह ख्याल : सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी लेकिन, बसों का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक किया जाएगा। उद्योगों में नाइट शिफ्ट की अनुमति भी होगी लेकिन, उन्हें सुरक्षित परिवहन का साधन संबंधित औद्योगिक इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगे सभी बाजार : सभी बाजार सुबह नौ से रात्रि नौ बजे तक खोले जाएंगे। बाजारों को इस प्रकार से खोला जाएगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुलें और शारीरिक दूरी व अन्य सभी निर्देशों का पालन हो। इस संबंध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल व जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर व्यवस्था बनाएंगे। इसके आदेश जिला स्तर पर ही जारी होंगे।

कोरोना बचाव के उपाय जरूरी : पूरे प्रदेश में जो भी दुकानें खुलेंगी, उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर, फेस मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि आने वाले सभी व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीदार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो बिक्री नहीं की जाएगी। सुपर मार्केट आदि खोलने की अनुमति होगी लेकिन, अन्य दुकानों की तरह उन पर भी शारीरिक दूरी, मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजेशन की शर्तें लागू रहेंगी।

शहरों में नहीं लगेंगी साप्ताहिक मंडियां : मुख्य सब्जी मंडी सुबह चार से सात बजे तक, रिटेल वितरण सुबह छह से नौ बजे तक होगा। सब्जी व फल मंडियों को खुले व बड़े स्थानों पर स्थापित कर प्रात: आठ से शाम आठ बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा। शहरी क्षेत्रों में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए लगानी होगी।

मिठाई की दुकानें खुलीं : मिठाई की दुकानें इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि कोई बैठकर नहीं खाएगा और बिक्री के समय प्रवेश द्वार शारीरिक दूरी के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

शादी में शामिल हो सकेंगे सिर्फ तीस लोग : बारात घर खोले जाएंगे लेकिन, शादी के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसमें तीस लोगों से ज्यादा को अनुमति नहीं होगी। शादी-बारात घर में किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वॢजत होगा।

सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे : सैलून-ब्यूटी पार्लर की दुकानों को शारीरिक दूरी और प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इसमें बाल काटने आदि कार्य करने वाले स्टाफ को काम करने के दौरान फेस शील्ड व ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। अन्य स्टाफ द्वारा भी फेस मास्क, फेस कवर, ग्लव्स का प्रयोग किया जाएगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो या डिस्पोजेबल कपड़ा और सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा।

पटरी दुकाने खुलेंगी : स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें केवल खुले स्थानों पर सारे सुरक्षा मानकों के साथ बिक्री करने की अनुमति होगी।

निजी अस्पतालों को लेनी होगी ऑपरेशन की अनुमति : नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी व आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति लेनी होगी। सभी सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण के बाद ही अस्पताल खोलने की अनुमति दी जाएगी।

वाहनों में बैठ सकेंगी पूरी सवारियां

  • टैक्सी, कैब सर्विस, थ्री-व्हीलर, ऑटो, ई-रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी-यात्री बिठाए जाएंगे। सभी यात्रियों को फेस मास्क, फेस कवर पहनना आवश्यक होगा। वाहनों में सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखना होगा। यही व्यवस्था निजी कारों के लिए भी होगी।
  • दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलाने की अनुमति होगी। सवारों को हेलमेट, मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
  • रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही चलाया जाए। स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। चालक-परिचालक को मास्क, ग्लव्स का प्रयोग करना होगा। यात्रियों को भी फेस कवर, मास्क पहनना होगा। बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा। बस में बैठने से पहले और परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। बस स्टैंड या उसके पास 108 एंबुलेंस सेवा की उपलब्धता जरूरत पर तत्काल प्रयोग के लिए रखनी होगी।
  • स्टेट कैरिज एवं कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट (निर्धारित सीट तक) धारक बसों को संचालन की अनुमति आवश्यक प्रतिबंधों, सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के अनुपालन के साथ होगी।
  • सिटी बस सेवा का संचालन भी सुरक्षा की शर्तों के साथ ही होगा।
  • सभी प्रकार के वाहनों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप और आयुष कवच कोविड एप डाउनलोड कर उसके उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए।

सुबह-शाम कीजिए पार्कों में सैर और व्यायाम

  • पार्कों को सुबह की सैर-व्यायाम आदि के लिए शारीरिक दूरी व सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा के उपायों के साथ सुबह पांच से आठ बजे तक और शाम को पांच से आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान पार्कों में पेट्रोलिंग एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी की जाएगी।
  • खेल परिसर और स्टेडियम खोले जाएंगे लेकिन, उनमें दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।

निर्बाध होगा देश में कहीं भी आवागमन

  • अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर व्यक्तियों व माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
  • सभी प्रकार के माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को अंतरराज्यीय परिवहन और पड़ोसी देशों के साथ की गई संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति होगी। 

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