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अयोध्या विध्वंस केस : दोषी साबित हुए तो आडवाणी-जोशी-उमा को हो सकती अधिकतम पांच वर्ष की सजा

देश की राजनीतिक दिशा को परिवर्तित कर देने वाले अयोध्या विध्वंस मामले में बुधवार को सीबीआइ की विशेष अदालत फैसला सुनाएगी। 28 साल से चल रहे इस मुकदमे में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी आरोपित हैं और फैसला सुनाने के समय इनमें से अधिकांश मौजूद रहेंगे।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 29 Sep 2020 09:16 PM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2020 10:45 AM (IST)
अयोध्या विध्वंस केस : दोषी साबित हुए तो आडवाणी-जोशी-उमा को हो सकती अधिकतम पांच वर्ष की सजा
अयोध्या विध्वंस मामले में बुधवार को सीबीआइ की विशेष अदालत फैसला सुनाएगी। (फाइल फोटो)

लखनऊ, जेएनएन। देश की राजनीतिक दिशा को परिवर्तित कर देने वाले अयोध्या विध्वंस मामले में बुधवार को सीबीआइ की विशेष अदालत फैसला सुनाएगी। 28 साल से चल रहे इस मुकदमे में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी आरोपित हैं और फैसला सुनाने के समय इनमें से अधिकांश मौजूद रहेंगे। इस ऐतिहासिक फैसले को देखते हुए सीबीआइ कोर्ट में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।

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सीबीआइ ने गवाहों के परीक्षण के बाद दो सिंतबर को फैसला लिखाना शुरू किया था। सूत्रों के अनुसार निर्णय करीब दो हजार पेज का हो सकता है। इसे सुनाने के तुरंत बाद कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा। बतातें चले कि सीबीआई व आरोपितों के वकीलों ने ही करीब साढ़े आठ सौ पेज की लिखित बहस दाखिल की है। इसके अलावा कोर्ट के सामने 351 गवाह सीबीआई ने परीक्षित किए व 600 से अधिक दस्तावेज पेश किए।

विधि विशेषज्ञों के अनुसार जिन धाराओं में मुकदमा चला है यदि उनमें आरोपित दोषी करार दिए गए तो भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, डा. मुरली मनेाहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितम्भरा, राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के चेयरमैन महंत नृत्य गोपाल दास, सचिव चंपत राय बंसल, सतीश प्रधान, राम विलास वेदाती एवं धर्मदास को अधिकतम पांच साल की सजा हो सकती है। इसी तरह यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा सांसद साक्षी महाराज व अयोध्या के तत्कालीन डीएम आरएन श्रीवास्तव को दोषी पाए जाने पर अधिकतम तीन साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि केस के 19 आरोपित ऐसे हैं जिनको यदि दोषी पाया जाता है तो उन्हें अधिकतम उम्र कैद तक की सजा सुनाई जा सकती है। इन अभियुक्तों में भाजपा सांसद ब्रज भूषण शरण सिंह, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, पवन कुमार पांडे, राम चंद्र खत्री, सुधीर कक्कड़, अमर नाथ गोयल, संतोष दुबे, कमलेश त्रिपाठी, विजय बहादुर सिंह, आचार्य धर्मंद्र देव, प्रकाश शर्मा, जयभगवान पवैया, धर्मेंद्र गुर्जर, विनय कुमार राय, रामजी गुप्ता, गांधी यादव, नवीन भाई शुक्ला, जयभान गोयल और ओम प्रकाश पांडे शामिल हैं। सांसद साक्षी महाराज, ब्रज भूषण शरण सिंह व लल्लू सिंह को दो या उससे अधिक साल की सजा मिलती है तो उनकी सांसदी खतरे में पड़ जाएगी।


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