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लखनऊ में आज शाम से 48 घंटे तक शराब की बिक्री पर रोक, दुकान खुली तो रद होगा लाइसेंस

प्रशासन ने दिया निर्देश बिकते मिली तो रद होगा लाइसेंस। 29 नवंबर शाम 500 बजे से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। शिक्षक स्नातक चुनाव के चलते लखनऊ में 48 घंटे तक शराब की बिक्री पर लगी रोक ।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Sat, 28 Nov 2020 04:31 PM (IST)Updated: Sun, 29 Nov 2020 07:14 AM (IST)
लखनऊ में आज शाम से 48 घंटे तक शराब की बिक्री पर रोक, दुकान खुली तो रद होगा लाइसेंस
शराब की बिक्री होते पाई गई तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा।

लखनऊ, जेएनएन। एक दिसंबर को शिक्षक स्नातक लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र के होने वाले चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने राजधानी में 29 नवंबर शाम 5:00 बजे से मतदान होने की अवधि तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि प्रतिबंध पूरे जिले में एक साथ लागू होगा। यदि कहीं पर भी शराब की दुकान से बिक्री होते मिली तो उसका लाइसेंस रद किया जाएगा। इस बाबत जिलाधिकारी ने सभी मजिस्ट्रेट एडीएम एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम ने जिला आबकारी अधिकारी को भी निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित कराएं कि कल सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहे।

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9 चीजों से डाल सकते हैं वोट

शिक्षक स्नातक चुनाव के लिए जिन लोगों को मतदा करना है वह अपने पहचान के लिए 9 प्रकार के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर रंजन कुमार के मुताबिक चुनाव में आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड पासपोर्ट केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थानीय निकाय या किसी निजी औद्योगिक संस्थान द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र, सांसदों विधायकों विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र शिक्षाओं जिनमें संबंधित शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचित हो द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मूल रूप में।


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