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रामपुर में बेटी के प्रेमी की हत्या में दंपती को उम्रकैद

अजीमनगर थाना क्षेत्र के मुरसैना गांव निवासी 20 वर्षीय पप्पू पुत्र राम कुंवर किसी का फोन आने पर घर से चला गया। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव खेत में पड़ा मिला था।

By Ashish MishraEdited By: Published: Mon, 16 Jul 2018 07:55 PM (IST)Updated: Mon, 16 Jul 2018 07:55 PM (IST)
रामपुर में बेटी के प्रेमी की हत्या में दंपती को उम्रकैद
रामपुर में बेटी के प्रेमी की हत्या में दंपती को उम्रकैद

रामपुर (जेएनएन)। बेटी के प्रेमी को घर बुलाकर हत्या करने और शव छुपाने के आठ साल पुराने मामले में अदालत ने दंपती को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या का यह मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र का है। 19 जुलाई 2010 की रात अजीमनगर थाना क्षेत्र के मुरसैना गांव निवासी 20 वर्षीय पप्पू पुत्र राम कुंवर किसी का फोन आने पर घर से चला गया। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव खेत में पड़ा मिला था।

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उसके पिता ने गांव के ही शिव शंकर और उसकी पत्नी रुकमणि के खिलाफ हत्या कर शव छुपाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमे की जांच कर दंपती के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश चंद्र ने बहस की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पप्पू के दंपती की बेटी से प्रेम संबंध थे। इसकी जानकारी होने पर दंपती ने घटना की रात बेटी से फोन करवाकर उसे घर बुलाया। बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

साक्ष्य मिटाने के लिए शव खेत में छुपा दिया था। अभियोजन की ओर से घटना में सात गवाह पेश किए गए। पप्‍पू और उसकी प्रेमिका के मोबाइल की कॉल डिटेल भी घटना को साबित करती है। स्पेशल जज ईसी एक्ट इश्त्याक अली ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दंपती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 


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