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जिला पंचायत से पास निर्माण को भी वैध करेगा एलडीए Lucknow news

जिला पंचायत द्वारा पास किए जा रहे नक्शों को वैध मानने से इन्कार कर दिया था।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Tue, 08 Oct 2019 09:56 AM (IST)Updated: Tue, 08 Oct 2019 09:56 AM (IST)
जिला पंचायत से पास निर्माण को भी वैध करेगा एलडीए Lucknow news
जिला पंचायत से पास निर्माण को भी वैध करेगा एलडीए Lucknow news

लखनऊ, (ऋषि मिश्र)। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ऐसे अपार्टमेंट के आवंटियों को राहत देगा, जिनके नक्शे जिला पंचायत ने पास किए थे। इनका मौके पर निर्माण पूरा होने के बावजूद कंपाउंडिंग जमा करके प्राधिकरण नया मानचित्र स्वीकृत करेगा। हालांकि राहत उन्हें ही मिलेगी जिनके नक्शे 2015 तक पास हुए हैं।

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एलडीए ने 2009 में ही जिला पंचायत द्वारा पास किए जा रहे नक्शों को वैध मानने से इन्कार कर दिया था। राजधानी में ऐसे 400 अपार्टमेंट हैं, जिनका नक्शा जिला पंचायत ने 2009 के बाद पास किया है। इन सारे अपार्टमेंट को एलडीए अवैध मानता है। इस वजह से यहां रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को मान्यता नहीं मिल रही। वर्ष 2009 में जिला पंचायत क्षेत्र की 197 ग्राम पंचायतें प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल हुई थीं। मगर मानचित्र जिला पंचायत से पास किए जाते रहे।

2015 में शासन से आदेश जारी हुआ कि यह नक्शे वैध नहीं माने जाएंगे। हाल ही में एलडीए उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह ने जिला पंचायत के कार्यपालक अधिकारी से मुलाकात की थी। अब एलडीए इसको लेकर राजी हुआ है कि शमन शुल्क जमा करके कंपाउंडिंग मैप पास कर दिया जाएगा।

क्‍या कहते हैं अधिकारी 

लविप्रा के उपाध्यक्ष प्रभु एन. सिंह  ने बताया क‍ि जिला पंचायत द्वारा मानचित्र पास करके जो निर्माण एलडीए क्षेत्र में किए गए हैं, उनके शमन मानचित्र पास किए जाएंगे। लोग तय शुल्क जमा करें और मानकों के हिसाब से निर्माण को व्यवस्थित करें।


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