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Mukhtar Ansari Update: एलडीए का मुख्तार अंसारी की भाभी को नोटिस

Mukhtar Ansari Update उप्र नगर विकास नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15 के तहत ये नोटिस। नक्शा निरस्त करने के बाद एलडीए करेगा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की यह कार्रवाई।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Wed, 02 Sep 2020 06:41 AM (IST)Updated: Wed, 02 Sep 2020 06:41 AM (IST)
Mukhtar Ansari Update: एलडीए का मुख्तार अंसारी की भाभी को नोटिस
Mukhtar Ansari Update: एलडीए का मुख्तार अंसारी की भाभी को नोटिस

लखनऊ, [ऋषि मिश्र]। Mukhtar Ansari Update: मुख्तार अंसारी की भाभी फरहत अंसारी के डालीबाग स्थित सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ढहाने की तैयारी शुरू कर दी है। जिसके पहले चरण में इस भवन का शमन मानचित्र निरस्त किया जाएगा। एलडीए ने मंगलवार को इस बाबत मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी को नोटिस दे दी है। 

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उप्र नगर विकास नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15 के तहत ये नोटिस जारी की है। जिसमें किसी भी जारी मानचित्र को निरस्त किया जाता है। 14 दिन के भीतर फरहत अंसारी को इस बात का जवाब एलडीए के विहित प्राधिकारी के समक्ष देना होगा। जहां उनको बताना होगा कि ये नक्शा क्यों न निरस्त कर दिया जाए। नक्शा निरस्त होने के बाद एलडीए भवन के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करेगा।दैनिक जागरण पिछले तीन दिन से लगातार इस अवैध निर्माण को लेकर सवाल कर रहा है। 

जिसके बाद एलडीए को मजबूर होना पड़ा। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम पर डालीबाग में करीब आठ हजार वर्ग फीट में बने किलानुमान मकान पहले बिना नक्शा पास करवाए ही बनवा लिया गया था। बनवाने के बाद रसूख औीर फर्जी कागजों की दम पर एलडीए से नक्शा भी पास करवाया गया। ये कंपाउंडिंग मैप साल 2007 में पास करवाया गया था। निर्माण पूरा होने पर कोई कार्रवाई न कर के नक्शा पास कर दिया गया था। गाटा संख्या 93 की सभी खातेदारी निरस्त होने के बाद एलडीए अब इस मानचित्र को निरस्त करने की तैयारी में लगा हुआ है। ये तैयारी मंगलवार को जमीन पर उतर सकी है। अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम पर निष्क्रांत संपत्ति (आठ मार्च 1954 के बाद पाकिस्तान गए लोगों की संपत्ति जो कि अब सरकारी है।) गाटा संख्या 93 का तीसरा निर्माण है, जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की है। डीएम प्रशासन ने इस संपत्ति की भी खातेदारी निरस्त कर दी है। एलडीए ने इस निर्माण का नक्शा साल 2007 में पास किया था। 

मगर इस निर्माण को न तोड़ा गया है और न ही कोई कार्रवाई ही की गई है। एलडीए ने जो कार्रवाई गुरुवार को की थी वह गाटा संख्या 93 के 21 ए/14ए/1 और 21/216 ए पर किया गया है। मगर जिलाधिकारी कार्यालय से जो पत्र एलडीए को 14 अगस्त को लिखा गया था, उसमें फरहत अंसारी के नाम तीसरा भवन भी था। जिसका मकान नंबर 21 /14बी है। प्राधिकरण में इस इस संबंध में पूरे दिन बैठकों का सिलसिला जारी रहा। उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी ने संयुक्त सचिव ऋतु सुहास, अधिशासी अभियंता कमलजीत सिंह के साथ बैठक की और दोपहर में इस नोटिस को भेजने का आदेश जारी किया। एलडीए की ओर से सुपरवाइजर ने फरहत अंसारी को ये नोटिस सौंपी। 14 दिन के भीतर उनसे जवाब मांगा गया है। दूसरी ओर इस नोटिस को लेकर एलडीए उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी ने जागरण संवाददाता के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया।


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