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संपा- 'कानून की जानकारी हिसा से बचाव का एकमात्र साधन'

- मिशन शक्ति जागरण संवाददाता लखनऊ डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में म

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Oct 2020 01:04 AM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2020 01:04 AM (IST)
संपा- 'कानून की जानकारी हिसा से बचाव का एकमात्र साधन'
संपा- 'कानून की जानकारी हिसा से बचाव का एकमात्र साधन'

- मिशन शक्ति

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जागरण संवाददाता, लखनऊ: डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में महिला व बालिकाओं के सम्मान के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम की श्रृंखला में शनिवार को दो व्याख्यान आयोजित किए गए। एएएलआइ (एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव) की सलाहकार एडवोकेट अंचल गुप्ता ने कहा कि आज के समय में महिलाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (बराबरी का अधिकार) व अनुच्छेद 21 को समझकर उसका प्रयोग करें। समाज को यह समझना पड़ेगा कि कानून की जानकारी हिसा से बचाव का एक मात्र साधन है।

उन्होंने कहा कि हमारा सामाजिक एवं नैतिक दायित्व है कि हम पीड़िता को उसके अनुरूप सुविधाजनक स्थान प्रदान करें, जिससे हिसा से पीड़ित महिला बिना आत्मग्लानि के भय एवं दबाव से परे अपराध के खिलाफ आवाज उठा सके। कुलसचिव अनिल कुमार मिश्र ने कहा कि हम मिशन शक्ति को अनवरत रूप से आगे भी विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रम की श्रृंखला से जोड़ते रहेंगे। असिस्टेंट प्रो. स्कंद कुमार पांडेय ने (प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंस) और पॉश (प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट) पर चर्चा की। प्रो. संजय सिंह ने कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। आयोजन समिति की सदस्य डॉ. अलका सिंह ने माहवारी और कोविड 19 का ध्यान रखते हुए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजगता और जागरूकता पर जोर दिया। इसके लिए साहित्य, समाज और मीडिया के माध्यम से ज्ञानदर्शन की रूपरेखा पर भी चर्चा की। आयोजन समिति की सदस्य ईशा यादव, डॉ. रजनीश यादव, प्रसेनजित कुंडू मौजूद रहे।


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