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लखीमपुर खीरी हिंसा केस : आशीष मिश्र सहित सभी आरोपितों पर अब जानलेवा हमले का भी मुकदमा

लखीमपुर खीरी हिंसा में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र समेत सभी 13 आरोपितों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले के विवेचक इंस्पेक्टर विद्याराम दिवाकर की सीजेएम कोर्ट में धाराएं बढ़ाने की अर्जी पर मंगलवार को अदालत ने मुहर लगा दी।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 14 Dec 2021 11:33 PM (IST)Updated: Wed, 15 Dec 2021 11:23 AM (IST)
लखीमपुर खीरी हिंसा केस : आशीष मिश्र सहित सभी आरोपितों पर अब जानलेवा हमले का भी मुकदमा
लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आशीष मिश्र सहित सभी आरोपितों पर अब जानलेवा हमले का मुकदमा चलेगा।

लखीमपुर, जेएनएन। लखीमपुर खीरी हिंसा में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र समेत सभी 13 आरोपितों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले के विवेचक इंस्पेक्टर विद्याराम दिवाकर की सीजेएम कोर्ट में धाराएं बढ़ाने की अर्जी पर मंगलवार को अदालत ने मुहर लगा दी। सीजेएम चिंताराम ने मंगलवार को विवेचक की अर्जी को मंजूरी देते हुए दुर्घटना में मौत की धाराओं को हटाते करते हुए जानलेवा हमला, गंभीर चोट कारित करना व शस्त्र अधिनियम की धाराएं बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद इनसे जुड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपितों पर हत्या की धारा 302 पहले से ही लगी है।

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इंस्पेक्टर विद्याराम दिवाकर ने अपनी अर्जी में कहा कि अब तक के साक्ष्य संकलन से यह साबित हुआ है कि हिंसा वाले दिन जो भी हुआ वह सुनियोजित ढंग से गहरी साजिश थी। इसलिए इस वारदात में धारा 304 ए को समाप्त कर उसकी जगह जानलेवा हमले की धारा 307, गंभीर चोट पहुंचाने की धारा 326, अवैध शस्त्र रखने व बरामद होने, लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग करने समेत कई अन्य धाराएं बढ़ाने की अनुमति दी जाए। इस पर अदालत ने मंगलवार को सभी 13 आरोपितों को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।

सुबह से तेज रही अदालत में सरगर्मी : दोपहर करीब दो बजकर बीस मिनट पर केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र समेत सभी 13 आरोपितों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीजेएम की अदालत में लाया गया। आरोपितों के अधिवक्ताओं ने अर्जी का विरोध करते हुए बताया कि शस्त्र अधिनियम के मामले में यह बात साफ होनी चाहिए कि किस आरोपित पर शस्त्र अधिनियम का अपराध साबित होता है। दोनों पक्ष को सुनने के बाद सीजेएम चिंताराम ने धाराएं बढ़ाने की अनुमति दे दी।

ये हैं खीरी हिंसा के आरोपित : आशीष कुमार मिश्र, लवकुश राणा, आशीष पांडे, शेखर भारती, अंकित दास, लतीफ उर्फ काले, शिशुपाल, नंदन सिंह विष्ट, सत्यम उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, सुमित जायसवाल, धर्मेंद्र बंजारा, रिंकू राणा, उल्लास उर्फ मोहित त्रिवेदी।

पिता ने की आशीष से मुलाकात : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी ने मंगलवार दोपहर जेल में बेटे आशीष मिश्र से मुलाकात की। उन्होंने करीब 15 मिनट तक बेटे से वार्ता कर उसका हालचाल जाना। जेल सूत्रों ने इस मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा कि ये उनकी तीसरी मुलाकात थी और हर बार वह इसी तरह से बेटे की कुशलक्षेम पूछने आते हैं।

यह है मामला : तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी से 70 किमी दूर तिकुनिया इलाके में दोपहर तीन बजे हिंसा हुई। इसमें कुल आठ लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की कार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे चार किसानों को कुचल दिया। इसके बाद वहां पर हुई हिंसा में तीन भाजपा कार्यकर्ताओं समेत चार लोग और मारे गए थे।


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