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पुलिस की मदद चाहिए तो 'एंटी क्राइम हेल्प लाइन' पर करें फोन

राजधानी पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। स्ट्रीट क्राइम और मुहल्ले में होने वाली घटनाओं की दे सकते हैं जानकारी, सूचना देने वाले का नाम रखा जाएगा गोपनीय।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Thu, 11 Oct 2018 09:12 AM (IST)Updated: Thu, 11 Oct 2018 09:12 AM (IST)
पुलिस की मदद चाहिए तो 'एंटी क्राइम हेल्प लाइन' पर करें फोन
पुलिस की मदद चाहिए तो 'एंटी क्राइम हेल्प लाइन' पर करें फोन

लखनऊ, जेएनएन। राजधानी में स्ट्रीट क्राइम और मुहल्लों में होने वाले अपराध को नियंत्रित करने के लिए एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बुधवार को एंटी क्राइम हेल्प लाइन की शुरुआत की। एसएसपी का दावा है कि गली-मुहल्लों में जुआ, सट्टा, अवैध शराब की तस्करी और संगठित अपराध की शिकायतों के मद्देनजर यह पहल शुरू की गई है। हेल्प लाइन नंबर 7839861314 पर फोन कर लोग सीधे पुलिस को सूचना दे सकेंगे, जिनका नाम गोपनीय रखा जाएगा।

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एसएसपी का दावा है कि हेल्प लाइन नंबर 24 घंटे एक्टिव रहेगा और इस पर प्राप्त होने वाली सूचनाओं की तस्दीक कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस नंबर पर वाट्सएप भी चालू रहेगा, जिससे लोग सीधे फोटो और वीडियो भेज सकेंगे। एसएसपी ने हेल्प लाइन के संबंध में सीओ अलीगंज दीपक कुमार सिंह को नोडल अधिकारी बनाया है। सूचनाएं प्राप्त होने पर सीओ एलआइयू राधेश्याम राय को अभिसूचना संकलन के लिए लगाया गया है। वहीं एसएसपी की मीडिया सेल सोशल मीडिया पर संबंधित सूचना पर हुई कार्रवाई के बाबत प्रचार-प्रसार करेगी। वहीं आरोपितों के धरपकड़ के लिए इंस्पेक्टर महिला थाना शारदा चौधरी और इंस्पेक्टर कैंट रचना सचान को नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभारी साइबर सेल विजय वीर सिंह सिरोही, स्वाट टीम प्रथम के इंस्पेक्टर विमलेश कुमार सिंह और सर्विलांस सेल के आरक्षी वीर सिंह को भी टीम में रखा गया है।

अवैध शराब की तस्करी पर नकेल

एसएसपी ने अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने के लिए सभी थाना प्रभारी, हल्का और बीट प्रभारी को निर्देशित किया है। इसके तहत मादक पदार्थों के निर्माणकर्ता, तस्कर, वितरक और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाले कैरियर के बारे में पूरी जानकारी एकत्र करने को कहा गया है।

30 के बाद मिली सूचना तो नपेंगे पुलिसकर्मी

एसएसपी के मुताबिक 30 अक्टूबर तक मादक पदार्थों की तस्करी व इससे जुड़े अपराध पर अंकुश लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अगर 30 अक्टूबर के बाद किसी हल्का प्रभारी या बीट आरक्षी के क्षेत्र में इस बाबत पूर्ण रूप से रोक नहीं देखा गया तो उस क्षेत्र के इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी व हल्का इंचार्ज के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई से लेकर निलंबन तक की कार्रवाई की जाएगी।


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