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Lockdown 3.0 in Lucknow: बिना मॉस्क मंडी में किया प्रवेश तो देना होगा भारी जुर्माना

Lockdown 3.0 ग्राहक को पांच सौ माल ढोने वाले चौपहिया छोटे वाहन चालकों और पैकारों को 1000 और गलत पार्किंग एवं शारीरिक दूरी के नियम न मानने पर देना होगा पांच हजार का जुर्माना

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Wed, 06 May 2020 09:55 PM (IST)Updated: Wed, 06 May 2020 09:55 PM (IST)
Lockdown 3.0 in Lucknow: बिना मॉस्क मंडी में किया प्रवेश तो देना होगा भारी जुर्माना
Lockdown 3.0 in Lucknow: बिना मॉस्क मंडी में किया प्रवेश तो देना होगा भारी जुर्माना

लखनऊ, जेएनएन। Lockdown 3.0 in Lucknow: बार-बार चेतावनी देने के बाद भी सुधार न होने पर अब मंडी प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। बिना मॉस्क अगर मंडी में प्रवेश किया तो अब भारी जुर्माना देना पड़ेगा। मंडी प्रशासन ने इसके लिए आर्थिंक दंड की धनराशि तय करते हुए बाकायदा वसूली भी शुरू कर दी है। इसमें खरीदार, माल ढोने वाहन चालक और पैकार के अलावा मंडी में गलत पार्किंग करने वाले ट्रकों को शामिल किया गया है। चाहे ग्राहक हो या फिर दुकानदार अथवा माल वाहन वाले चालक सभी को जुर्माने के दायरे में लाया गया है।

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थोक मंडी के लिए तय हुई ये जुर्माना राशि

बिना मॉस्क लगाए अगर मंडी में प्रवेश किया तो खैर नहीं। ग्राहक अगर बिना मॉस्क के मंडी में खरीदारी करते मिला तो उसे पांच सौ रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। गले में लटकाकर माल खरीद रहे लोग भी इससे बच नहीं सकेंगे वजह है कि परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में इसकी पुष्टि हो जाएगी। यानी बहाना बनाकर बचना आसान नहीं होगा। वहीं तिपहिया और चौपहिया छोटा हाथी टाइप के चालक अथवा उसमें लगे श्रमिक यानी पैकार से 1000 रुपये की वसूली होगी। यही नहीं गलत जगह भारी वाहन अथवा ट्रक पार्क होने और शारीरिक दूरी के नियमों का पालनन करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इसे ट्रक चालक या फिर व्यापारी से लिया जाएगा।

अब तक वसूला जा चुका है 65,000 रुपये का जुर्माना

मंडी सचिव संजय सिंह ने बताया मंडी के सभापति विश्व भूषण मिश्र के निर्देश पर शारीरिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराए जाने के िलिए जुर्माना राशि तय करते हुए वसूली शुरू कर दी गई है। अब तक करीब 65,000 रुपया जुर्माने के रूप में वसूला जा चुका है।


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