केजीएमयू में अब जहां तहां नहीं खड़ा कर सकेंगे वाहन, लगेगा तगड़ा जुर्माना
केजीएमयू में चार पहिया वाहन पर 300 और दो पहिया वाहन पर 100 रुपये लगेगा जुर्माना। कर्मचारियों के विरोध के बाद महीने में एक हजार देकर पास बनवाने का आदेश वापस।
लखनऊ, जेएनएन। केजीएमयू में पार्किंग पर गाड़ी खड़ी न करने पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। सोमवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। केजीएमयू के अधीक्षक कार्यालय से जारी किए गए आदेश के अनुसार पार्किंग पर वाहन न खड़ा करने पर चार पहिया वाहन स्वामी से 300 रुपये जुर्माना और दो पहिया वाहन वालों से 100 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
बीते दिनों हॉस्पिटल एडवाइजरी कमेटी ने पर्यावरण विभाग के प्रस्ताव पर 500 रुपये जुर्माना चार पहिया वाहन के लिए और 200 रुपये जुर्माना दो पहिया वाहन पर लगाने के आदेश दिए थे, इसके बाद से ही विरोध शुरू हो गया था। ऐसे में केजीएमयू प्रशासन ने इसे कम कर दिया। यही नहीं कर्मचारियों को अब चार पहिया वाहन लाने पर एक हजार रुपये देकर मासिक पास नहीं बनवाना होगा।
केजीएमयू प्रशासन ने विवि का स्टीकर लगे वाहनों को फिलहाल 28 फरवरी तक की मोहलत दे दी है। वहीं आम मरीज व तीमारदारों के लिए यह व्यवस्था सोमवार से ही लागू हो गई है। यही नहीं केजीएमयू में कई विभागों के सामने पार्किंग ठेकेदार पर्चियां लेकर खड़े हो गए हैं। अभी तक तीमारदार जहां मुफ्त में वाहन खड़ा कर लेते थे अब उन्हें जेब ढीली करनी होगी। दो पहिया वाहन के कम से कम 10 रुपये और चार पहिया वाहन के कम से कम 20 रुपये देने होंगे।
केजीएमयू कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विकास सिंह का कहना है कि केजीएमयू प्रशासन के पास पर्याप्त पार्किंग की जगह नहीं है। पहले सुविधा उपलब्ध करवाए तब ऐसे आदेश जारी करें। फिलहाल विरोध के बाद एक हजार रुपये मासिक पास बनवाने की व्यवस्था वापस की गई है। केजीएमयू प्रशासन का तर्क है कि पर्यावरण विज्ञान विभाग ने कैंपस में बड़ी संख्या में आ रहे वाहन और कहीं भी बेतरतीब ढंग से उन्हें खड़ा कर देने की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह सलाह दी थी, जिसे लागू किया गया है।
ई रिक्शे का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में
केजीएमयू में मरीजों को स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं हो पाते। नई व्यवस्था लागू करने के साथ-साथ हॉस्पिटल एडवाइजरी कमेटी को पर्यावरण विज्ञान विभाग ने कैंपस में ई-रिक्शा चलाने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा था, फिलहाल वह ठंडे बस्ते में चला गया।