एक भी किस्त छूटी तो देना होगा पूरा ब्याज, बिजली के बकायेदार ये बातें रखें ध्यान Lucknow News
आसान किस्त योजना के लिए पंजीकरण में दो दिन शेष। शहरी 12 और ग्रामीण उपभोक्ता 24 किस्तों में जमा कर सकते हैं बकाया।
लखनऊ, जेएनएन। चार किलोवॉट तक के घरेलू बिजली के बकायेदारों के लिए चल रही आसान किस्त योजना में पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2019 है। अगर बकायेदारों ने इस दौरान पंजीकरण न कराया तो कोई लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ता का पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। खास बात रहेगी कि कोई भी उपभोक्ता जिस पर कितना भी बकाया हो, वह इस योजना का लाभ ले सकता है।
बशर्ते वह चार किलोवॉट घरेलू कनेक्शन धारक हो। खासबात है कि अगर उपभोक्ता द्वारा शुरू की कुछ किस्तें दी गईं और फिर एक भी गैप कर दिया गया तो उपभोक्ता को पूरा ब्याज देना होगा। एमडी मध्यांचल संजय गोयल ने बताया कि ब्याज का लाभ तभी मिलेगा, जब उपभोक्ता पंजीकरण कराने के बाद अपनी सारी किस्तें जमा कर देंगे। ऐसा न करने पर ब्याज व जुर्माना फिर बिल में जुड़ जाएगा।
15 सौ रुपये देकर करा सकते हैं पंजीकरण
बिजली महकमे द्वारा आसान किस्त योजना मध्यांचल सहित अन्य डिस्काम में भी चलाई जा रही हंै। योजना के तहत उपभोक्ता पंद्रह सौ रुपये देकर पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण कराने के बाद पूरा ब्याज माफ हो जाएगा और शहरी उपभोक्ता 12 आसान किस्तों में बिल जमा कर सकेंगे और ग्रामीण उपभोक्ता कुल राशि को आसान 24 किस्तों में बिल जमा कर सकेंगे। यह लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा, जो अपनी समय पर किस्तें जमा करते रहेंगे, अन्यथा पूरा ब्याज फिर से देना पड़ सकता है।
पूरा बकाया एक साथ भी हो सकता है जमा
मध्यांचल एमडी संजय गोयल ने बताया कि उपभोक्ता ब्याज माफ के बाद अगर चाहे तो अपना पूरा बकाया एक साथ भी जमा कर सकता है। अब तक करीब पौने दो लाख से अधिक उपभोक्ता योजना में पंजीकरण करा चुके हैं।
फरवरी से हर माह होगी मॉनीटरिंग
पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ता हर माह बिल जमा कर रहे हैं या नहीं। इसकी मॉनीटङ्क्षरग अधिशासी अभियंता उपकेंद्रों में तैनात अवर अभियंता व एसडीओ के जरिये कराएंगे और हर माह होने वाली बैठकों में अधीक्षण अभियंता अपने क्षेत्र की पूरी स्थिति से मुख्य अभियंता और मध्यांचल एमडी को अवगत कराएगा।