50 हजार रुपये से ज्यादा नकद साथ लेकर चलने पर आयकर विभाग को बताना होगा स्रोत
आचार संहिता के दौरान व्यापार-कारोबार या किसी अन्य वजह से यदि आपको नकद रकम लेकर चलना पड़े तो रकम के स्रोत साथ रखियेगा। 50 हजार रुपये से अधिक रकम लेकर चलने पर पूछताछ हो सकती है।
लखनऊ, जेएनएन। आचार संहिता के दौरान व्यापार-कारोबार या किसी अन्य वजह से यदि आपको नकद रकम लेकर चलना पड़े तो रकम के स्रोत का हिसाब-किताब भी साथ रखियेगा। चुनाव आचार संहिता लगते ही 50 हजार रुपये से अधिक रकम लेकर चलने पर पूछताछ हो सकती है। रकम ले जाने की सूचना आयकर विभाग को पहले भी दी जा सकेगी लेकिन रकम से जुड़े कागजात रखना फिर भी जरूरी होगा।
चुनाव की घंटी बजने के साथ ही आयकर विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। प्रदेश के सभी जिलों में आयकर टीमों को चुनाव में काला धन रोकने के लिए तैनात कर दिया है। आयकर के प्रधान निदेशक (जांच) अमरेंद्र कुमार ने बताया कि चुनाव के दौरान अधिकतम 50 हजार रुपये ही बिना हिसाब-किताब के इधर से उधर ले जाए जा सकते हैैं। इससे अधिक रकम होने पर रकम का स्रोत बताने के साथ यह जानकारी भी देनी होगी कि यह रकम कहां से लाई जा रही है और कहां पहुंचाई जा रही है।
इसी तरह बैैंकों से मोटी रकम के लेन-देन को लेकर भी आयकर विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। आयकर निदेशक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि सभी बैैंकों को 10 लाख रुपये से अधिक रकम निकाले जाने या जमा करने की सूचना तुरंत आयकर विभाग को देने के निर्देश दिए गए हैैं। बैैंकों से यह सूचना मिलने पर आयकर ने संबंधित व्यक्ति के आयकर रिटर्न और पिछले आंकड़ों से मिलान की व्यवस्था भी की है। इस मिलान के दौरान कहीं यदि गड़बड़ी की आशंका नजर आई तो आयकर की टीम सर्वे या छापा डालने भी निकल पड़ेगी।
यहां दें सूचना
50 हजार रुपये से अधिक रकम लेकर यात्रा करने पर इसकी सूचना प्रदेश में आयकर के लिए बनाए गए टोल फ्री नंबर 18001806555 व 18001806554 तथा वॉट्स एप नंबर 8005445129 पर दी जा सकती है।